रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। सिवनी मालवा तहसील के ग्राम झकलाय में किसानों को सिंगल सुपर फास्फेट (SSP) खाद के नाम पर सिलिकॉन पाउडर बेचने के मामले में कृषि विभाग की टीम ने एफआईआर दर्ज कराई है। मामले की सूचना मिलते ही कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान विनय रघुवंशी के खेत में करीब 200 बोरियां सिलिकॉन पाउडर मिला। वहीं जांच में सामने आया कि इससे पहले दो किसानों को भी 48 बोरियां इसी उत्पाद की SSP के नाम पर बेची जा चुकी थीं। मामले में कृषि विभाग की शिकायत पर कंपनी प्रतिनिधि पंकज पटेल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
उपसंचालक कृषि द्वारा बताया गया कि ग्राम झकलाय में श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि पंकज पटेल द्वारा किसानों को गुमराह कर उर्वरक की बिक्री की सूचना मिलने पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को टीम के साथ मौके पर जांच के लिए भेजा। जांच में 50 किलोग्राम की पैकिंग वाली लगभग 200 बोरियां मिली। बोरियों पर दयोदय सुपर (भूमि सुधारक) सिलिकॉन (SiO2) 58 प्रतिशत अंकित था। जांच में पाया गया कि उत्पाद सिंगल सुपर फास्फेट (SSP) नहीं, बल्कि सिलिकॉन पाउडर था। प्राप्त शिकायत के अनुसार कंपनी प्रतिनिधि पंकज पटेल द्वारा किसानों को SSP बताकर बेचा जा रहा था। इसी के साथ यह जानकारी भी प्राप्त हुई कि ग्राम झकलाय के अन्य किसानों को भी 30 बोरी और 18 बोरी सिलिकॉन पाउडर SSP के नाम पर बेचा गया था।
उक्त संबंध में कृषि विकास अधिकारी गमरसिंह तवर ने थाना सिवनी मालवा पहुंचकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। पुलिस ने आवेदन के आधार पर पंकज पटेल के विरुद्ध धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


