• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Wednesday, October 28, 2026
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश कटनी

दीपावली पर अवैध कार्बाइड गन की बिक्री और प्रदर्शन पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

by Manish Gautam Chiefeditor
October 28, 2026
in कटनी
0
🚨 कटनी में दुर्गा विसर्जन पर प्रशासन अलर्ट! 2 जगह विसर्जन पर रोक, घाटों पर मजिस्ट्रेट तैनात
0
SHARES
0
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

MP NEWS CAST मनीष गौतम 8989858230

कटनी- दीपावली के त्यौहार के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत जिले में अवैध कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में कलेक्‍टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

जारी आदेश के अनुसार, दीपावली के दौरान लोहे, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाली अवैध कार्बाइड गन तैयार कर बेचे जाने की आशंका रहती है। इन गनों में उपयोग किया जाने वाला कैल्शियम कार्बाइड आंखों और चेहरे को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को गंभीर खतरा होने की संभावना को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा व्यापारी द्वारा प्रतिबंधित पटाखों, आतिशबाजी तथा लोहे, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाली अवैध कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, समस्त थाना प्रभारियों, राजस्व अधिकारियों तथा ग्रामीण एवं शहरी निकायों के सक्षम अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों के सूचना पटल पर आदेश प्रदर्शित कर आमजन और संबंधित व्यक्तियों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
#JansamparkMP
#CMMadhyaPradesh
#DrMohanYadav51
#udaypratapmp
#jbpcommissioner
#katni
#कटनी

Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post
🔥 इंदौर में ₹1,320 करोड़ का बड़ा समझौता! CM मोहन यादव की मौजूदगी में Urban Growth Conclave 2026

🔥 इंदौर में ₹1,320 करोड़ का बड़ा समझौता! CM मोहन यादव की मौजूदगी में Urban Growth Conclave 2026

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.