MP NEWS CAST मनीष गौतम 9993205230
🔳कटनी – जिले की समस्त औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों और कामगारों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे कामगार, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है और जो एनपीएस, ईएसआईसी या ईपीएफओ के सदस्य नहीं हैं, वे पात्र है।
पात्र श्रमिक न्यूनतम मासिक अंशदान जमा कर कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर (CFC) या ‘मानधन’ पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होगी, जिससे उनका बुढ़ापा आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों के पास आधार कार्ड (जो मोबाइल नंबर से लिंक हो) तथा बैंक खाते की जानकारी होना अनिवार्य है। औद्योगिक इकाइयों के संचालकों से भी अपील की गई है कि वे अपने यहां कार्यरत श्रमिकों का अधिक से अधिक पंजीयन कराएं, ताकि उन्हें भविष्य में आर्थिक संबल मिल सके।
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