• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Tuesday, October 13, 2026
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश कटनी

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 20 नवम्बर को सामूहिक विवाह का आयोजन नगर निगम परिसर में

महापौर, निगम अध्यक्ष एवं आयुक्त की पात्र हितग्राहियों से योजना का लाभ उठाने की अपील 5 नवम्बर तक कर सकेंगे आवेदन

by Manish Gautam Chiefeditor
October 13, 2026
in कटनी
0
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 20 नवम्बर को सामूहिक विवाह का आयोजन नगर निगम परिसर में
0
SHARES
0
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

कटनी (13 अक्टूबर) – मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना के तहत नगर पालिक निगम, कटनी द्वारा सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन 20 नवम्बर 2026 को नगर निगम परिसर में किया जाना निर्धारित है। महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी, निगम अध्यक्ष श्री मनीष पाठक एवं निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने निगम क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों से निर्धारित तिथि तक आवेदन जमा कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

योजना प्रभारी, नगर निगम कटनी ने बताया कि योजना अंतर्गत पात्रता हेतु कन्या तथा कन्या के अभिभावक का गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करना तथा उनका बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक हितग्राही नगर निगम कार्यालय की योजना शाखा से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों सहित 05 नवंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से आवेदन जमा करें।

पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज

विवाह हेतु वर-वधु का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। वधु की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन के साथ वर-वधु के आयु संबंधी प्रमाण पत्र, दोनों की समग्र आई.डी., समग्र आई.डी. में आधार नंबर E-kyc, वधु का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता, वर-वधु की संयुक्त फोटो, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर एवं निगम क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य किया गया है।

Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post
🔹️अवैध मैरिज गार्डन, अवैध निर्माण एवं अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही का रोस्टर करें तैयार – निगमायुक्त

🔹️अवैध मैरिज गार्डन, अवैध निर्माण एवं अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही का रोस्टर करें तैयार - निगमायुक्त

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.