कटनी मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में कटनी जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग ने जिले के समस्त खनिज खदान धारकों, भंडारणकर्ताओं तथा खनिज परिवहनकर्ताओं के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
’मध्य प्रदेश खनिज नियम, 2022′ के अंतर्गत अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित मानवरहित “ई-चेकगेट” (e-Checkgate) प्रणाली लागू की गई है। इस नई व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु सभी पंजीकृत खनिज परिवहन वाहनों पर आगामी एक माह के भीतर RF टैग (RFID Tag) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
ऑनलाइन ऑर्डर और भुगतान की प्रक्रिया
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहन स्वामी स्वयं के व्यय पर पोर्टल echeckgate.mp.gov.in पर जाकर “Order Tag” विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसके बाद वाहन का विवरण एवं पिक-अप लोकेशन दर्ज कर ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से RF टैग प्राप्त कर सकते हैं।
नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई
प्रशासन द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर यदि वाहनों पर RF टैग नहीं लगवाया जाता है, तो संबंधित वाहन मालिकों एवं परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त:
वाहन पर RF टैग क्षतिग्रस्त होने या अनुपस्थित पाए जाने पर खनिज का परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
नियमों की अवहेलना करने पर ‘ई-खनिज पोर्टल’ (e-Khanij Portal) पर संबंधित वाहन का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।
जिला प्रशासन कटनी एवं खनिज विभाग ने जिले के सभी खदान पट्टाधारकों, भंडारणकर्ताओं एवं खनिज परिवहनकर्ताओं से अपील की है कि वे शासन की इस पारदर्शी एवं महत्वपूर्ण पहल में सहयोग करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से वाहनों में RF टैग लगवाकर विभाग को सूचित करें।


