कटनी (09 अक्टूबर) – शासकीय भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं देने पर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर प.ह.नं. 28, ग्राम सरसवाही, तहसील कटनी ग्रामीण में पदस्थ पटवारी श्री पवन पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
तहसील कटनी ग्रामीण के ग्राम सरसवाही में खसरा नंबर 562 की 2.36 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 590 की 0.59 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा पाया गया है। संबंधित हल्का पटवारी श्री पटेल द्वारा इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी गई।
मध्यप्रदेश भू-अभिलेख नियमावली के अंतर्गत पटवारी का दायित्व शासकीय भूमि का संरक्षण करना तथा अवैध कब्जे एवं अतिक्रमण की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देना है। इस मामले में सूचना नहीं दिए जाने को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही मानते हुए प्रथम दृष्टया पटवारी की संलिप्तता की आशंका व्यक्त की गई है।
पटवारी का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1), (2) एवं (3) का उल्लंघन तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में पाए जाने के आधार पर एसडीएम कटनी श्री जितेन्द्र पटेल ने निलंबन की कार्रवाई की है।
निलंबन अवधि में हल्का पटवारी श्री पटेल का मुख्यालय तहसील कार्यालय कटनी निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। साथ ही तहसीलदार कटनी को निलंबित पटवारी के हल्के का प्रभार सीमावर्ती हल्के के पटवारी को सौंपने तथा निलंबित पटवारी के विरुद्ध निर्धारित समय-सीमा में आरोप-पत्र आदि प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।


