⚡ भोपाल में बिजली करंट से मौत के बाद बड़ी कार्रवाई!
डीबी मॉल हादसे में लापरवाही पर सहायक यंत्री सस्पेंड, कार्यपालन यंत्री पर भी निलंबन की तलवार
भोपाल। राजधानी भोपाल में डीबी मॉल के सामने बिजली के खंभे से करंट लगने के बाद हुई दिव्यांग तिवारी की मौत के मामले में नगर निगम ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। घटना की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद नगर निगम भोपाल के सहायक यंत्री (विद्युत) सुमित सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
वहीं, मामले में कार्यपालन यंत्री (विद्युत) आशीष श्रीवास्तव को भी निलंबित किए जाने का प्रस्ताव शासन के ऊर्जा विभाग को भेजा गया है। इससे नगर निगम के विद्युत अमले में हड़कंप मचा हुआ है।
🚨 क्या है पूरा मामला?
नगर निगम के आदेश के मुताबिक 27 सितंबर 2026 को डीबी मॉल के सामने बिजली के खंभे से करंट लगने की घटना में दिव्यांग तिवारी की मृत्यु हो गई थी। घटना को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर भोपाल ने 28 सितंबर को चार सदस्यीय जांच समिति गठित की थी।
जांच समिति की रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2026 को प्राप्त हुई। रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई शुरू की गई।
🔴 सहायक यंत्री सुमित सिंह निलंबित

नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जांच रिपोर्ट में सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता पाए जाने के कारण सहायक यंत्री (विद्युत) सुमित सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा उनका मुख्यालय नगर निगम का यांत्रिक विभाग निर्धारित किया गया है।
⚠️ कार्यपालन यंत्री पर भी कार्रवाई की तैयारी
इसी मामले में नगर निगम आयुक्त ने प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन को पत्र भेजकर कार्यपालन यंत्री (विद्युत) आशीष श्रीवास्तव को निलंबित करने का प्रस्ताव भेजा है।
पत्र में भी जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता का उल्लेख किया गया है।
📰 हादसे के बाद जांच, अब कार्रवाई
डीबी मॉल के सामने करंट लगने से हुई मौत के बाद नगर निगम प्रशासन ने जांच कराई और अब जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। एक अधिकारी पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है, जबकि दूसरे अधिकारी के निलंबन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
आधिकारिक आदेशों के अनुसार यह कार्रवाई जांच समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर की गई है।
MP NEWS CAST | भोपाल

