फॉर्मर रजिस्ट्री और सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पर पटवारी निलंबित
2363 के लक्ष्य के विरुद्ध महज 39 फॉर्मर आईडी, 1470 प्रकरण लंबित; पूर्व में दो बार नोटिस के बावजूद नहीं सुधरा प्रदर्शन
कटनी, 30 सितंबर। शासन की प्राथमिकता वाले अभियानों और जनसमस्याओं के निराकरण में लापरवाही बरतना अब शासकीय कर्मचारियों के लिए भारी पड़ेगा। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देशानुसार राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान गंभीर लापरवाही सामने आने पर एसडीएम कटनी श्री जितेन्द्र पटेल ने तहसील बड़वारा के पटवारी श्री मोहन सिंह बरकड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पटवारी के प्रभार क्षेत्र में फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान की प्रगति बेहद असंतोषजनक पाए जाने के साथ ही सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण भी लंबित मिले।
2363 के लक्ष्य के विरुद्ध सिर्फ 39 फॉर्मर आईडी
तहसीलदार बड़वारा के प्रतिवेदन के अनुसार कानूनगो शाखा बड़वारा द्वारा 30 सितंबर 2026 को प्रस्तुत रिपोर्ट में पटवारी श्री मोहन सिंह बरकड़े, प.ह.नं. 34 भजिया के प्रभार क्षेत्र में फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान की प्रगति का परीक्षण किया गया। 20 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक 2363 फॉर्मर आईडी बनाए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 39 फॉर्मर आईडी तैयार की गईं। वहीं 1470 प्रकरण लंबित पाए गए। इसके अतिरिक्त उनके प्रभार क्षेत्र में सीएम हेल्पलाइन के 15 प्रकरण भी लंबित पाए गए।
नोटिस के बावजूद कार्य में नहीं आया सुधार
कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर पटवारी को पूर्व में 13 जुलाई 2026 और 8 सितंबर 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। दोनों नोटिसों के जवाब का परीक्षण करने पर स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं पाया गया। इसके बावजूद लंबित कार्यों के निराकरण और अभियान में प्रगति लाने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि संबंधित कर्मचारी द्वारा शासकीय दायित्वों के निर्वहन में अपेक्षित गंभीरता नहीं बरती जा रही थी।
कदाचरण मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई
तहसीलदार बड़वारा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में मामले को गंभीरता से लेते हुए पटवारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई। प्रस्ताव के परीक्षण में पाया गया कि श्री मोहन सिंह बरकड़े का कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3(1), 3(2) एवं 3(3) का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।
तत्काल प्रभाव से निलंबन
प्रकरण में कार्रवाई करते हुए एसडीएम कटनी श्री जितेन्द्र पटेल द्वारा पटवारी श्री मोहन सिंह बरकड़े को प्रथम दृष्टया तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बड़वारा निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

