पटवारी से राजस्व निरीक्षक बनने की राह तेज, 5 अक्टूबर तक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश
मध्यप्रदेश में पटवारियों की राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति को लेकर प्रक्रिया तेज होती नजर आ रही है। कार्यालय आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर से सभी जिलों के कलेक्टरों को संशोधित पत्र जारी कर पटवारियों से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
28 सितंबर 2026 को जारी पत्र क्रमांक 1020 में बताया गया है कि पूर्व में भेजे गए पत्र को निरस्त करते हुए संशोधित निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के पदोन्नति नियम 2025 के क्रम में नवीन संलग्न सूची के अनुसार पटवारियों की वांछित जानकारी मांगी गई है।
🔥 किन पटवारियों की जानकारी मांगी गई?
जारी निर्देशों के अनुसार जिलों से सूची में शामिल पटवारियों के संबंध में प्रमुख रूप से—
UR/SC/ST/OBC श्रेणी की जानकारी।
निधन, सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी, VRS, त्यागपत्र आदि की स्थिति।
वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक की वा.गो.प्र. की मूल प्रतियां।
दर्ज विभागीय अनुशासनात्मक, आपराधिक प्रकरण एवं दंड आदि की जानकारी।
भी मांगी गई है।
⚡ 1994 से पहले नियुक्त पटवारियों पर भी फोकस
पत्र में खास तौर पर कहा गया है कि यदि कोई ऐसा पटवारी है जिसकी पटवारी संवर्ग में नियुक्ति जुलाई 1994 या उससे पूर्व की है, लेकिन उसका नाम संलग्न सूची में दर्ज नहीं है, तो उसे भी सूची में शामिल किया जाए।
वहीं सूची में किसी प्रविष्टि में सुधार या संशोधन आवश्यक होने पर कार्यालय स्तर से सुधार करते हुए संबंधित दस्तावेजों के साथ जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
⏰ 5 अक्टूबर को होगी अहम कार्रवाई
आयुक्त भू-संसाधन प्रबंधन कार्यालय ने संबंधित तहसीलदार भू-संसाधन प्रबंधन एवं संबंधित लिपिक/तकनीकी सहायक को 5 अक्टूबर 2026 को पूर्वाह्न 10 बजे अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित कराने के निर्देश दिए हैं।
पत्र में इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है।
यानी अब पटवारी से राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया में पात्रता, सेवा रिकॉर्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच के बाद अगली कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।


