28 सितंबर 2026। आयकरदाताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2026-27 (AY 2026-27) के लिए उन करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है, जिनके मामलों में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ऑडिट लागू है।
CBDT की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, ऐसे करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 थी। अब इसे बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दिया गया है।
ऑडिट रिपोर्ट की तारीख भी बढ़ी
CBDT ने ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की निर्धारित तारीख में भी बदलाव किया है। ऑडिट के दायरे में आने वाले संबंधित करदाताओं के लिए रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है।
किसे मिलेगा फायदा?
यह समय-सीमा विस्तार उन व्यक्तियों/करदाताओं पर लागू होगा, जिनका उल्लेख आयकर अधिनियम की धारा 139(1) की Explanation 2 के तहत तालिका के क्रमांक 2 में किया गया है, यानी जिनके लिए संबंधित ऑडिट रिपोर्ट की आवश्यकता है।
CBDT ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में औपचारिक आदेश/अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है।
नई महत्वपूर्ण तारीखें
ऑडिट रिपोर्ट: 30 सितंबर 2026 → 21 अक्टूबर 2026
इनकम टैक्स रिटर्न: 31 अक्टूबर 2026 → 21 नवंबर 2026
लागू: आकलन वर्ष 2026-27 के संबंधित ऑडिट मामलों पर
स्रोत: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की 28 सितंबर 2026 की प्रेस रिलीज।


