कटनी – पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता बरतने पर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने महिला एवं बाल विकास परियोजना मुड़वारा अंतर्गत सेक्टर पहाड़ी निवार की पर्यवेक्षक श्रीमती राजाबाई दीवान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही उन्हें सात दिवस के भीतर अपना जवाब एवं वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
*निरीक्षण में मिली थी कमियां*
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा 4 सितंबर को आंगनबाड़ी केन्द्र पिपरौंध तथा 8 सितंबर को आंगनबाड़ी केन्द्र पहाड़ी क्रमांक-2 एवं भनपुरा का निरीक्षण किया गया। पिपरौंध केन्द्र में छत टूटी हुई पाई गई, जिसके नीचे बच्चे बैठे मिले। यहां पोषण आहार का वितरण भी कम मात्रा में तथा गुणवत्ताहीन पाया गया।
*निरीक्षण पंजी में 2019 से नहीं दर्ज की गई टीप*
पहाड़ी क्रमांक-2 आंगनबाड़ी केन्द्र के निरीक्षण में पाया गया कि निरीक्षण पंजी में 29 नवंबर 2019 के बाद से पर्यवेक्षक द्वारा कोई निरीक्षण टीप दर्ज नहीं की गई। केन्द्र के सामने लगभग 5-6 फीट की ऊंचाई पर बिजली का तार भी पाया गया, जिससे जनहानि की आशंका बनी हुई थी। वहीं भनपुरा आंगनबाड़ी केन्द्र में भी पोषण आहार का वितरण निर्धारित मात्रा से कम पाया गया।
निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के लिये पर्यवेक्षक को जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कटनी के द्वारा परियोजना अधिकारी मुड़वारा के अभिमत सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था।
परियोजना अधिकारी मुड़वारा के अभिमत सहित प्रस्तुत स्पष्टीकरण में विभागीय कार्य में निरंतर अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गई। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि पर्यवेक्षक को कार्य में सुधार तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों का नियमित भ्रमण करने के निर्देश पूर्व में भी दिए जाते रहे, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।
पर्यवेक्षक श्रीमती राजाबाई दीवान का यह कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता तथा शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम 3 के उपनियम 1, 2 एवं 3 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है।
कलेक्टर श्री तिवारी ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये पूछा है कि क्यों न आपके विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-16 के तहत दो वार्षिक वेतनवृद्धियां रोके जाने की कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में सात दिवस के अन्दर अपना जवाब एवं वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कटनी के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें जवाब संतोषप्रद नहीं होने अथवा विलंब से प्राप्त होने की स्थिति में की गई कार्यवाही हेतु आप स्वयं जवाबदेह होंगी।
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