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Home मध्यप्रदेश रायसेन

मोटरसायकिल चोरी करने वाले आरोपी को 03 वर्ष की सजा

by Manish Gautam Chiefeditor
August 18, 2026
in रायसेन
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मोटरसायकिल चोरी करने वाले आरोपी को 03 वर्ष की सजा
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रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी

माननीय न्यायालय- श्रीमान अजय कुमार यदु, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायसेन जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपी– साजन उर्फ रिंकू पुत्र श्री राजकुमार तुकरेले, आयु 20 वर्ष, निवासी जहांगीराबाद, भोपाल म.प्र. को भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के अधीन 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती अखलेश शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, रायसेन ने पैरवी की।

घटना का संक्षिप्त विवरण :- सूचनाकर्ता मोहरसिंह धानक दिनांक 06.08.2025 को प्रात: लगभग 07:15 बजे आरक्षी केन्द्र रायसेन जिला रायसेन म.प्र. अंतर्गत ग्राम बरबटपुर स्थित रीछन नदी के पुल के पास अपनी मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी. 38 एम.के. 8724 को खड़ी व लॉक करके नदी में फ्रेस होने गया था। वह वापस आया तो वहां मोटरसायकिल नहीं थी। उसने अज्ञात व्यक्ति को मोटरसायकिल को ले जाते हुये देख लिया। उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट किये जाने पर अज्ञात अभियुक्त‍ के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध पंजीबद्ध कर मामला अन्वेषण में लिया गया।

आरक्षी केन्द्र टी.टी. नगर भोपाल के पुलिस अधिकारी द्वारा वाहन निरीक्षण के समय अभियुक्त (आरोपी) व सहअभियुक्त का मेमोरेंडम लिया गया व वाहन जप्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्य क अनुसंधान उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के अधीन 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमती अखलेश शर्मा
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0

Manish Gautam Chiefeditor

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