• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Wednesday, August 12, 2026
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश कटनी

*अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों पर निगम की सख्ती, दो कॉलोनाइजरों के विरुद्ध एफआईआर*

by Manish Gautam Chiefeditor
August 12, 2026
in कटनी
0
*अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों पर निगम की सख्ती, दो कॉलोनाइजरों के विरुद्ध एफआईआर*
0
SHARES
20
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

*वीर सावरकर एवं राजीव गांधी वार्ड में बिना अनुमति प्लॉटिंग और सड़क निर्माण का मामला, निगम की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण*

कटनी (12 अगस्त) – नगर में बिना सक्षम अनुमति के अवैध कॉलोनी विकसित कर भूखंडों का विक्रय करने वालों के विरुद्ध नगर पालिक निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार के निर्देश पर निगम द्वारा की गई जांच में अवैध प्लॉटिंग एवं कॉलोनी विकास का मामला सामने आने पर संबंधित कॉलोनाइजरों के विरुद्ध थाना कोतवाली में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292-ग के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कार्रवाई से स्पष्ट है कि शहर में बिना वैधानिक अनुमति कॉलोनी विकसित करने और नागरिकों को भूखंड बेचने की गतिविधियों को निगम प्रशासन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगा।

*सावरकर वार्ड में करीब डेढ़ एकड़ भूमि पर अवैध कॉलोनी का मामला*

वीर सावरकर वार्ड में खसरा क्रमांक 607/8क, 607/5, 603, 605, 606/1 एवं 606/2 की लगभग 1.50 एकड़ भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के सड़क निर्माण, डस्ट डालकर भूखंडों का विभाजन एवं कॉलोनी विकसित किए जाने की शिकायत पर निगम प्रशासन द्वारा जांच की गई। जांच में भूमि स्वामी अजय कुशवाहा एवं अनिल कुशवाहा द्वारा करीब 200 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कर भूखंडों का विभाजन एवं विक्रय किए जाने की स्थिति सामने आई। उक्त गतिविधियां मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम एवं मध्यप्रदेश कॉलोनी विकास नियमों के प्रावधानों के विपरीत पाए जाने तथा निगम को आर्थिक क्षति होने पर निगम द्वारा वैधानिक कार्रवाई के लिए थाना कोतवाली को पत्र भेजा गया। निगम की शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा संबंधितों के विरुद्ध मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग एवं मध्य प्रदेश कालोनी विकास नियम 2021 के तहत प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

*राजीव गांधी वार्ड में भी बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने पर कार्रवाई*

इसी प्रकार राजीव गांधी वार्ड अंतर्गत खसरा क्रमांक 1417/1ग एवं 1418/1ग, कुल 0.456 हेक्टेयर भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के भूखंडों का विभाजन कर कॉलोनी विकसित करने का मामला सामने आया। निगम की जांच में भूखंडों के विक्रय के साथ-साथ बिना अनुमति सड़क आदि का निर्माण कराया जाना पाया गया। इस मामले में निगम प्रशासन की शिकायत पर सुधीर कुमार जैन निवासी हाउसिंग बोर्ड, शांतिनगर के विरुद्ध थाना कोतवाली कटनी में मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग एवं मध्य प्रदेश कालोनी विकास नियम 2021 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने प्रकरण को जांच में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

*आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई – निगमायुक्त*

निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम सीमा में बिना सक्षम अनुमति कॉलोनी विकसित करने, अवैध प्लॉटिंग करने अथवा भूखंडों का विक्रय करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी भूखंड या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति, आवश्यक अनुमतियां एवं रेरा पंजीकरण अवश्य जांचें। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अवैध कॉलोनियों के झांसे में आने से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल निगम प्रशासन को दें।

Share this:

  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

Like this:

Like Loading…
Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

%d