कटनी: शहर में बिना नगर निगम की अनुमति और वैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ कटनी पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजीव गांधी वार्ड और सावरकर वार्ड में बिना अनुमति अवैध कॉलोनी का निर्माण कर प्लॉट बेचने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ पुलिस ने मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए हैं।
पुलिस की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग और बिना डायवर्जन जमीन बेचने वाले भू-माफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है।
*किन-किन मामलों में दर्ज हुई प्राथमिकी?*
कोतवाली पुलिस से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, निगम प्रशासन की रिपोर्ट एवं जांच के आधार पर दो अलग-अलग स्थानों पर अवैध कॉलोनी निर्माण के मामले दर्ज किए गए हैं:
*1. राजीव गांधी वार्ड मामला*
* *अपराध क्रमांक:* 884/26
– *धारा:* 292 (सी) म.प्र. नगर पालिक अधिनियम 1956
* *नामजद आरोपी*: सुधीर कुमार जैन (पिता धन्य कुमार जैन, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, शांति नगर, कटनी)
* *फरियादी/शिकायतकर्ता*: जयेन्द्र प्रताप सिंह (उम्र 57 वर्ष, निवासी टीआईटी बिल्डिंग बरगवां, थाना रंगनाथनगर)
* *जांच अधिकारी*: प्रधान आरक्षक सुधीर कुमार मिश्रा
*2. सावरकर वार्ड मामला*
* *अपराध क्रमांक:* 886/26
* *धारा*: 292 (सी) म.प्र. नगर पालिक अधिनियम 1956
* *नामजद आरोपी*: अजय कुशवाहा एवं अनिल कुशवाहा (दोनों पिता छेदीलाल कुशवाहा, निवासी सावरकर वार्ड, कटनी)
* *अवधि*: 28 सितंबर 2022 से 11 अगस्त 2026 तक अवैध निर्माण व बिक्री जारी रखना।
* *फरियादी/शिकायतकर्ता*: जयेन्द्र प्रताप सिंह (टीआईटी बिल्डिंग बरगवां)
* *जांच अधिकारी*: सहायक उप निरीक्षक (ASI) रामेश्वर पटेल
*क्या है पूरा मामला?*
जांच रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी (नगर निगम/टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) की पूर्व स्वीकृति, बिना वैध ले-आउट पास कराए और बिना मूलभूत नागरिक सुविधाएं (सड़क, नाली, बिजली) विकसित किए कृषि या अन्य जमीनों पर अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही थीं और आम जनता को प्लॉट बेचे जा रहे थे। मामला संज्ञान में आते ही कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला पंजीकृत कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।


