कटनी (06 अगस्त) – जिले में बिना वैध लाइसेंस के बीज भंडारण एवं अमानक बीज की बिक्री करने के मामले में कलेक्टर श्री आशीष तिवारी द्वारा अभियान चलाकर जांच एवं कार्रवाई करने के दिए निर्देश के पालन में विकासखंड बहोरीबंद के ग्राम कौड़िया स्थित अग्रहरी कृषि केंद्र के संचालक के विरुद्ध स्लीमनाबाद पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
निरीक्षण में उजागर हुई अनियमितता
जानकारी के अनुसार बीज निरीक्षक मोहन सोलंकी द्वारा 11 जून 2026 को अग्रहरी कृषि केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान धान बीज की किस्म IR-64 (T/L) का नमूना लिया गया, जिसे परीक्षण हेतु अधारताल (जबलपुर) स्थित प्रयोगशाला भेजा गया। 6 जुलाई को प्राप्त रिपोर्ट में बीज का अंकुरण प्रतिशत निर्धारित मानक से कम पाया गया, जिसके आधार पर उसे अमानक घोषित किया गया। यह बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम 15 का उल्लंघन है। इसके बाद उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास द्वारा संबंधित बीज स्कंध पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।
प्राधिकार पत्र की वैधता भी समाप्त
जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि अग्रहरि कृषि केंद्र का बीज विक्रय प्राधिकार पत्र 28 अक्टूबर 2025 को ही समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद संचालक द्वारा बीज का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा था, जो बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम 3 का उल्लंघन है।
पुनः निरीक्षण में 150 किलो बीज जब्त
4 अगस्त 2026 को किए गए पुनः निरीक्षण के दौरान संस्थान से कुल 150 किलोग्राम धान बीज जब्त किया गया। इसमें रामकृष्णा सीड क्रॉप केयर प्रा. लि. की MTU-1010 किस्म 25 किलोग्राम तथा सवाना आईआर-64 किस्म 125 किलोग्राम शामिल है। जब्ती की कार्रवाई करते हुये पंचनामा तैयार कर सुपुर्दगी में दी गई।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कृषि विभाग द्वारा अग्रहरि कृषि केंद्र के संचालक विवेक गुप्ता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत स्लीमनाबाद पुलिस थाना में प्रकरण दर्ज कराया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।


