कटनी (25 जुलाई) – जिले के बड़वारा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत पठरा के सरपंच श्री अशोक सिंह गौड़ को आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर एसडीएम कटनी एवं विहित प्राधिकारी श्री प्रमोद चतुर्वेदी ने मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 39 के तहत यह कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा द्वारा 21 जुलाई 2026 को भेजे गए पत्र एवं थाना बड़वारा से प्राप्त जानकारी के आधार पर सरपंच अशोक सिंह गौड़ के विरुद्ध अपराध क्रमांक 330/26, धारा 64(2) एम, 332बी, 2351(3) बीएनएस के तहत विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरपंच को पद से निलंबित करने का निर्णय लिया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
*स्थानापन्न सरपंच के निर्वाचन के निर्देश*
निलंबन आदेश के साथ ही प्रशासन ने आगे की प्रक्रिया भी तय कर दी है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बड़वारा को निर्देशित किया गया है कि ग्राम पंचायत पठरा में स्थानापन्न सरपंच के निर्वाचन की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करें। वहीं पंचायत सचिव को भी नियमानुसार निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं।


