माननीय न्या यालय- श्रीमान अजय कुमार यदु, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायसेन जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा आरोपीगण – 1. सरदार सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह बैरागी, आयु 55 वर्ष, 2. रामबाबू पुत्र श्री सरदार सिंह बैरागी, आयु 18 वर्ष, 3. लालमन बैरागी पुत्र श्री राजाराम बैरागी, आयु 40 वर्ष, 4. नारायण सिंह उर्फ दानू पुत्र श्री राजाराम बैरागी, आयु 34 वर्ष, 5. नंद किशोर बैरागी पुत्र श्री रामप्रसाद बैरागी, आयु 25 वर्ष समस्त निवासीगण – वार्ड नं. 13 ताजपुर महल रायसेन, थाना रायसेन, जिला रायसेन म.प्र. को भादसं. की धारा 323 में 06-06 माह के सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्रीमती अखलेश शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण :- आहत विवेक बैरागी दिनांक 18.02.2021 को सायं लगभग 06:00 बजे आरक्षी केन्द्र रायसेन, जिला रायसेन म.प्र. अंतर्गत ताजपुरा स्थित नैनीबाई की किराना दुकान में राजश्री गुटखा खरीदने के लिये गया था, जहां गुटके के पैसों को लेकर उसकी नैनी बाई से बहस हो गई। उसी समय नैनीबाई का पति सरदार सिंह बैरागी और पुत्र रामबाबू आ गये और उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे जो सुनने में बुरी लग रही थी। उसने गाली देने से मना किया तो सरदार सिंह ने उसे डण्डे से मारा, जिससे उसके सिर में चोट आई थी। उसी समय सरदार सिंह के रिश्तेदार लालमन बैरागी, दानु बैरागी एवं नदंकिशोर आ गये और उसे डण्डे से मारा जिससे उसके हाथ-पैर में चोट आई थी। उसकी भाभी शारदा, वहां उपस्थित सुनीता बाई व अन्य लोगों ने बीच-बचाव किया।
उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट किए जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपीगण को भादसं. की धारा 323 में दोषी पाते हुए 06-06 माह के सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0


