रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम सीएमओ द्वारा खुले में बायोमेडिकल बेस्ट फैंकने पर मीणा फ्रेक्चर अस्पताल 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्वच्छ भारत अभियान प्रभारी एवं स्वच्छता निरीक्षक अनुराग तिवारी ने बताया कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी वैभव देशमुख के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। स्वच्छता निरीक्षक श्री तिवारी ने बताया कि 23 जुलाई सुबह 9 बजे निरीक्षण के दौरान हॉस्पिटल के सामने कचरे (मेडिकल कचरा सिरिन्ज इंजेक्शन दवाइयों की बोतल प्लास्टर की पट्टियां आदि) का ढेर लगा पाया गया। ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के नियम 4 तहत हॉस्पिटल के कचरे का निष्पादन स्वयं को ही करना है मेडिकल कचरा को बाहर रोड पर न डालने हेतु पूर्व में भी कई बार अस्पताल के कर्मचारी स्टॉफ को समझाया जा चुका है परंतु हॉस्पिटल द्वारा कोई सुधार नहीं आया। मेडिकल कचरा बाहर रोड पर फैंकने से आवासीय क्षेत्र में संक्रमित बीमारी होने का खतरा है एवं रहवासियों द्वारा शिकायत भी प्राप्त हो रही है। हॉस्पिटल का मेडिकल कचरा एवं गंदगी फैलाने के हेतु अर्थदंड 15000 रुपए कार्यालय में तीन दिवस के अंदर जमा करें अन्यथा कार्यवाही करते हुए प्रकरण न्यायालय भेजा जाएगा। अवगत हो कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर में निरंतर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और निर्देशित किया जा रहा है कि सभी अपने प्रतिष्ठानों का कचरा सड़कों पर, नाले नालियों में न डाले। इसी प्रकार निजी अस्पताल प्रबंधन अपना बायो वेस्ट मटेरियल सड़कों पर ना डालें,इसका विधिवत प्रबंध करें। अथवा कार्यवाही की चेतावनी दी जा रही है उसके बावजूद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।


