कटनी (19 जुलाई ) – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने आदतन अपराधी राजुल उर्फ राहुल (पिता प्रदीप उर्फ चंचू असाटी, उम्र 26 वर्ष), निवासी तेवरी , थाना स्लीमनाबाद के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उसे आगामी 3 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश पारित किया है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। राजुल वर्ष 2017 से थाना स्लीमनाबाद क्षेत्र में निरंतर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके विरुद्ध अब तक 7 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए जा चुके हैं, जिनमें मारपीट, गाली-गलौज, जुआ खेलने, जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।
संबंधित प्रकरणों में विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जो वर्तमान में विचाराधीन हैं। पुलिस द्वारा राजुल की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु पूर्व में भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की गईं, किन्तु उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ।
आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने एवं क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तिवारी ने आदतन अपराधी राजुल उर्फ राहुल को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोहएवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 3 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है।


