• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Saturday, October 24, 2026
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home मध्यप्रदेश कटनी

विकसित भारत-जी राम जी योजना से ग्रामीणों को मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी 🔳न्यूनतम ग्रामीण मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन निर्धारित, भुगतान में देरी पर प्रतिपूर्ति का प्रावधान

by Manish Gautam Chiefeditor
July 10, 2026
in कटनी
0
विकसित भारत-जी राम जी योजना से ग्रामीणों को मिलेगी 125 दिन रोजगार की गारंटी  🔳न्यूनतम ग्रामीण मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन निर्धारित, भुगतान में देरी पर प्रतिपूर्ति का प्रावधान
0
SHARES
0
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

MP NEWS CAST

कटनी – ग्रामीण रोजगार और आजीविका को नई दिशा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) – वीबी-जी राम जी अधिनियम लागू की गई है। इसके साथ ही पूर्व में संचालित मनरेगा व्यवस्था का स्थान नए कानून ने ले लिया है। इस कानून का उद्देश्य वर्ष 2047 तक ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, कुशल और आधुनिक बनाना है।

*125 दिनों के वैधानिक रोजगार की गारंटी*

नए कानून के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वैधानिक रोजगार की गारंटी दी गई है। केंद्र सरकार ने देशभर में न्यूनतम ग्रामीण मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की है, जिससे लाखों ग्रामीण श्रमिकों की आय में वृद्धि होगी।

*भुगतान में देरी पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान*

जीरामजी कानून में मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में किया जाएगा तथा निर्धारित अवधि के बाद भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान रखा गया है। अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत राज्य सरकारों को बुवाई एवं कटाई जैसे कृषि के व्यस्त मौसम में अधिकतम 60 दिनों तक रोजगार कार्य स्थगित करने की अधिसूचना जारी करने का अधिकार दिया गया है। वहीं पात्र व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान भी किया गया है।

*चार विषयगत स्‍तंभ पर आधारित योजना*

जी राम जी योजना चार प्रमुख विषयगत स्‍तंभों पर आधारित है, जो गांव के समग्र और सतत विकास को सुनिश्चित करेंगे। इसके तहत कुल 318 कार्यों को शामिल किया गया है। जिनमें जल सुरक्षा के 107, ग्रामीण अवसंरचना के 90, आर्थिक संपत्ति से जुड़े 86 एवं आपदा न्‍यूनीकरण से जुड़े 35 कार्य है, जो सुरक्षित, समृद्ध और सतत ग्राम विकास की नींब मजबूत करेंगे।

*ग्रामीण युवाओं को रोजगार के साथ बेहतर आजीविका के अवसर*

मनरेगा और जी-राम-जी कानून के बीच सबसे बड़ा अंतर रोजगार अवधि, मजदूरी और कार्यों की प्रकृति में है। जहां मनरेगा में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी थी, वहीं नए कानून में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा अब केवल अकुशल श्रम ही नहीं, बल्कि कौशल विकास आधारित कार्यों को भी शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के साथ बेहतर आजीविका के अवसर मिल सकें।

Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post
वर्षाकाल में झरना एवं जल प्रपात के अत्यधिक समीप जाने एवं सेल्फी पर लगाया प्रतिबंध

वर्षाकाल में झरना एवं जल प्रपात के अत्यधिक समीप जाने एवं सेल्फी पर लगाया प्रतिबंध

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.