पुलिस अधीक्षक कटनी अभिनय विश्वकर्मा (भा.पु.से.) के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य तथा रत्नेश मिश्रा उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) के मार्गदर्शन में जिला कटनी में सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना नियंत्रण के उद्देश्य से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार प्रभावी अभियान संचालित किया जा रहा है। विशेष रूप से शराब पीकर वाहन चलाने (ड्रिंक एंड ड्राइव) वाले चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा सघन जांच एवं वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना यातायात कटनी द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाए गए 03 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। त्वरित न्यायिक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आज दिनांक 08 जुलाई 2026 को उक्त तीनों प्रकरण माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), कटनी के न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।
मामलों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय ने तीनों प्रकरणों में प्रत्येक वाहन चालक पर ₹10,000-₹10,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया। इस प्रकार न्यायालय द्वारा कुल ₹30,000 (तीस हजार रुपये) का अर्थदंड अधिरोपित एवं वसूल किया गया।
माननीय न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित अर्थदंड जमा किए जाने के उपरांत संबंधित वाहन चालकों/स्वामियों को उनके वाहन नियमानुसार सुपुर्द किए गए।
यातायात पुलिस की अपील
कटनी पुलिस आमजन से अपील करती है कि शराब पीकर वाहन बिल्कुल न चलाएँ। नशे की अवस्था में वाहन चलाना न केवल कानून का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि स्वयं, परिवार तथा अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के जीवन को भी गंभीर खतरे में डालता है। यदि आपने शराब का सेवन किया है, तो स्वयं वाहन चलाने के स्थान पर चालक, टैक्सी अथवा अन्य सुरक्षित परिवहन का उपयोग करें।
कटनी पुलिस द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव, तेज गति, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाने तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध विशेष अभियान आगे भी निरंतर एवं और अधिक सख्ती के साथ जारी रहेगा। सड़क सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है—सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें।


