*राजस्व कार्यों में लापरवाही बरतने पर एसडीएम ने रोकी हल्का पटवारी की एक वेतनवृद्धि*
कटनी / राजस्व कार्यों में लापरवाही और विरोधाभासी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के मामले में कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर ग्राम ममार, तहसील रीठी के हल्का पटवारी श्री कार्तिकेय वर्मा के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। एसडीएम कटनी श्री प्रमोद चतुर्वेदी ने श्री वर्मा की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी के न्यायालय में चल रहे एक अपील प्रकरण की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पटवारी श्री वर्मा द्वारा एक ही विषयवस्तु से संबंधित दो अलग-अलग राजस्व प्रकरणों में विरोधाभासी प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं।
पहले प्रकरण में उन्होंने नामांतरण के संबंध में आपत्ति प्राप्त होने का उल्लेख करते हुए प्रकरण को विवादित बताया था, जिसके आधार पर साइबर तहसील द्वारा प्रकरण का निराकरण कर दिया गया।
इसके विपरीत, बाद में प्रस्तुत प्रतिवेदन में पूर्व में दर्ज आपत्ति का कोई उल्लेख नहीं किया गया और मामले को अविवादित बताते हुए नामांतरण की अनुशंसा कर दी गई। इस आधार पर तहसीलदार न्यायालय द्वारा नामांतरण आदेश पारित कर दिया गया।
इस प्रकार एक ही विषय पर भिन्न-भिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत करना प्रशासनिक प्रक्रिया की गंभीर त्रुटि माना गया। इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर पटवारी श्री वर्मा से स्पष्टीकरण मांगा गया, किंतु उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
इसके बाद एसडीएम कटनी श्री चतुर्वेदी ने इस कृत्य को पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए एक वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही या अनियमितता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा भविष्य में भी इस प्रकार की त्रुटियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


