कटनी (21 जून) – बिना लाइसेंस खाद्य व्यवसाय संचालित करने के मामले में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णायक अधिकारी श्री नीलांबर मिश्रा ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए ग्राम बंजारी स्थित सलमान किराना के प्रतिष्ठान संचालक पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
औचक निरीक्षण में खुला मामला
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा ने 23 जुलाई 2025 को उक्त दुकान का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान संचालक से खाद्य व्यवसाय संचालन हेतु लाइसेंस या पंजीयन प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका।
अधिनियम का उल्लंघन पाया गया
जांच में यह पाया गया कि बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री का क्रय-विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(1), 31(2) सहपठित धारा 50 का उल्लंघन है। इस आधार पर प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की गई।
सुनवाई में रखा पक्ष, फिर भी दंड
सुनवाई के दौरान संचालक सलमान खान ने कहा कि उन्हें लाइसेंस की आवश्यकता की जानकारी नहीं थी। हालांकि न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया और निरीक्षण के समय लाइसेंस उपलब्ध न होने को गंभीर मानते हुए अधिनियम की धारा 58 के तहत 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया।
30 दिन में जमा करना होगा जुर्माना
संबंधित दुकान संचालक को 30 दिनों के भीतर निर्धारित मद में राशि जमा करने के निर्देश दिये गये हैं। अन्यथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 96 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।


