योगेश गजभिये पांढुरना*.वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा 16 जून 2026 से 15 अगस्त 2026 तक जिले की नदियों एवं जलाशयों में मत्स्याखेट (मछली पकड़ने) पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। इस संबंध में प्रभारी कलेक्टर अग्रिम कुमार द्वारा मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम, 1972 की धारा-3 (2) के अंतर्गत उक्त अवधि को क्लोज सीजन (बंद ऋतु) घोषित किया गया है।
सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला छिंदवाड़ा/पांढुर्णा ने जानकारी देते हुए बताया कि जारी अधिसूचना के अनुसार छोटे तालाबों एवं ऐसे जल स्रोतों को छोड़कर, जिनका किसी नदी या नाले से संबंध नहीं है, जिले की सभी नदियों एवं जलाशयों में मत्स्याखेट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बंद ऋतु के दौरान मछलियों का विनिमय, विक्रय एवं परिवहन भी प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य मत्स्यक्षेत्र (संशोधित) अधिनियम, 1987 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक का कारावास अथवा 5000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड एक साथ दिए जाने का प्रावधान है।


