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Home मध्यप्रदेश कटनी

कलेक्टर श्री तिवारी ने आदतन अपराधी के विरूद्ध की जिला बदर की कार्यवाही* *5 माह की अवधि के लिए किया जिले की राजस्‍व सीमाओं से निष्‍कासित*

by Manish Gautam Chiefeditor
May 31, 2026
in कटनी
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*प्रतिबंधात्‍मक आदेश के उल्‍लंघन पर अवैध नलकूप उत्‍खननकर्ताओं पर रीठी थाना में दर्ज हुई एफआईआर*
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*कटनी (31 मई)* – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने हीरापुर कौडि़या थाना एनकेजे निवासी अभिषेक उर्फ रमैया पिता रामेश्‍वर गौतम उम्र 33 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के भीतर आगामी 5 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्‍व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर श्री तिवारी ने जिला बदर की यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है।

अभिषेक एक आदतन अपराधी है। इसके विरुद्ध वर्ष 2013 से अब तक थाना एनकेजे में कुल 15 अपराधिक प्रकरण दर्ज है। जिसमें गाली-गलौज करना, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी एवं हत्‍या का प्रयास, अवैध उत्‍खनन करना, व जातिगत शब्‍दों से अपमानित कर मारपीट करना जैसे अपराध शामिल है। पुलिस द्वारा अभिषेक के विरूद्ध कई बार वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की गई हैं, फिर भी आदतन अपराधी के आचरण व्‍यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।

 

आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तिवारी ने आदतन अपराधी अभिषेक उर्फ रमैया को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्‍व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्‍ना एवं उमरिया जिले की राजस्‍व सीमाओं से 5 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है।

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