मनीष गौतम
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कटनी पुलिस द्वारा बाल संरक्षण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत एक सराहनीय कार्य करते हुए थाना उमरियापान क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भटगवां में होने जा रहे एक नाबालिग बालिका के बाल विवाह को समय रहते रुकवाया गया।
दिनांक 13 मई 2026 को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भटगवां में एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका का विवाह कराया जा रहा है। इस संबंध में माननीय न्यायालय जे.एम.एफ.सी. ढीमरखेड़ा द्वारा भी जांच हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। सूचना मिलते ही थाना उमरियापान पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
पुलिस टीम द्वारा बालिका के माता-पिता एवं परिजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराते हुए समझाया गया कि नाबालिग बालिका का विवाह कराना कानूनन दंडनीय अपराध है तथा इससे बालिका के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पुलिस की समझाइश का सकारात्मक परिणाम हुआ और परिजनों ने विवाह कार्यक्रम को तत्काल रोक दिया।
परिजनों द्वारा आश्वासन दिया गया कि बालिका के बालिग होने के उपरांत ही विधिसम्मत रूप से विवाह किया जाएगा। उमरियापान पुलिस की इस त्वरित, संवेदनशील एवं मानवीय कार्रवाई की क्षेत्र में व्यापक सराहना की जा रही है।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक महेन्द्र जायसवाल, उप निरीक्षक भरत सिंह मार्को, प्रधान आरक्षक आशीष झारिया, आरक्षक अजय तिवारी एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।


