अमानक डिस्पोजल एवं पॉलीथीन पर बड़ी कार्यवाही, वेयरहाउस सील
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सुप्रीम कोर्ट की सिविल अपील नं. 6174/2023&7728/2023 में पारित आदेश 05/05/2026 के अंतर्गत एम. एस.डबल्यू रूल 2026 और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 अंतर्गत अमानक प्रकार की प्लास्टिक उपयोग एवं बिक्री के संबंध में कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन के निर्देशानुसार आज शहर के विभिन्न बिक्री केंद्रों में सयुक्त रूप से छापेमारी की कार्यवाही की गई।
नगर निगम कमिश्नर श्री सी.पी.राय, महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र श्री रघुनाथ शाह उईके, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्री एम.पी. तिवारी एवं तहसीलदार नगर सुश्री मीना दशरिया, ग्रामीण तहसीलदार श्रीमती हेमांगप्रिया श्रीवास्तव एवं पुलिस बल की उपस्थिति में राजस्व निरीक्षक मंडल घाट परासिया ग्राम रामगढ़ी में स्थित भूमि स्वामी श्री अनिल कुमार जैन पिता जुगराज जैन की भूमि पर निर्मित वेयरहाउस का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में अमानक प्लास्टिक डिस्पोजल बनाते हुए पाए जाने पर मौके पर भूमि स्वामी के भाई अमित कुमार जैन की उपस्थिति में सीलिंग की कार्रवाई की गई।
साथ ही गांधी गंज में मंत्री ट्रेडर्स गांधीगंज 50000 रूपये, बाहुबली ट्रेडर्स गांधीगंज 50000 रूपये, धीर मार्केटिंग 20000 रूपये का अमानक प्लास्टिक डिस्पोजल बनाते हुए पाए गए । ग्राम इमलिया बोहता में राइस मिल के पीछे चांद रोड स्थित वेयर हाउस में अमानक पॉलीथिन रखने की सूचना प्राप्त हुई, जिसे भी उपरोक्त अधिकारियों की उपस्थिति में सील किया गया।


