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ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत जप्त 5 बसों पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक बस चालक पर 10000 रुपए कुल 50000 रुपए का जुर्माना लगाया गया

by Manish Gautam Chiefeditor
May 11, 2026
in दमोह
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ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत जप्त 5 बसों पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक बस चालक पर 10000 रुपए कुल 50000 रुपए का जुर्माना लगाया गया
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ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत जप्त 5 बसों पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक बस चालक पर 10000 रुपए कुल 50000 रुपए का जुर्माना लगाया गया
श्री आनंद कलादगी, पुलिस अधीक्षक जिला दमोह के निर्देशन में एवं श्री सुजीत सिंह भदौरिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला दमोह के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।
दिनांक 09.05.2026 एवं 10.05.2026 को थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक दलबीर सिंह मार्को द्वारा थाना यातायात स्टाफ के साथ शहर के किल्लाई नाका चौराहा पर यात्री बसों के दस्तावेजों की सघन चैकिंग की गई। चैकिंग के दौरान ड्रिंक एण्ड ड्राईव करने वाले 05 बस क्रमांक MP04 PA3043, MP41 P0997, MP34 ZC2549, MP51 P0868 एवं MP15 PA0226 को जप्त कर थाना परिसर में खडा किया गया था। जिनके प्रकरण आज दिनांक 11.05.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत किये गये। माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक बस चालकों पर 10-10 हजार कुल 50,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया।
Madhya Pradesh PoliceHome Department of Madhya Pradesh

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