VIDEO खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्यवाही :-
बिना लाइसेंस कारोबार करने पर सिहोरा स्थित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर प्लांट की मशीन सील.
पानी के ढाई हजार पाउच किये नष्ट.
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कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग की टीम ने आज शनिवार को सिहोरा में सिविल कोर्ट के पीछे स्थित मयंक बिवरेजेस के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट का आकस्मिक निरीक्षण कर बिना लाइसेंस के कारोबार करने पर पाउच पैकिंग मशीन को सील कर दिया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में प्लांट में रखे करीब ढाई हजार पानी के पाउच को भी विनिष्ट कर दिया गया है। मयंक बिवरेजेस के ड्रिंकिंग वॉटर प्लांट में बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के “रेक्सटम” (REXTOM) ब्रांड का पानी बनाया जा रहा था।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र दुबे के अनुसार दो माह पूर्व इसी निर्माण केंद्र पर अस्वच्छ परिस्थितियों में पानी निर्माण पाए जाने पर कारोबार का संचालन रोका गया था। कारोबारी द्वारा अवैध रूप से फिर से कारोबार शुरू कर दिये जाने की शिकायत मिलने पर आज शनिवार को पुनः इस प्लांट का आकस्मिक निरीक्षण गया। इस प्लांट की पाउच पैकिंग मशीन को सील कर दिया गया है तथा परीक्षण हेतु पानी के नमूने लेकर मौके पर मिले पानी के 2500 पाउच को नगर पालिका सिहोरा की मदद से विनिष्ट करा दिया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि बिना लायसेंस के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का कारोबार करने वाले प्लांट संचालक मयंक त्रिपाठी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं में प्रकरण दर्ज कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।


