मादक प्रदार्थ एमडी पाउडर का अवैध व्यापार करने वाले आरोपीगण को हुई 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
आरोपीगणों को एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से भी किया गया दण्डित किया गया
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि दिनांक 29/04/2026 माननीय न्यायालय श्री डॉ मुकेश मलिक चौबीसवें अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) महोदय, के द्वारा मादक प्रदार्थ का विक्रय एंव सप्लाई करने वाले आरोपीगण मोहसिन खान एवं आसिफ खान को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट दोषसिद्ध पाते हुये। आरोपीगण को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है। उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री विक्रम सिहं एवं श्री मनोज त्रिपाठी द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
दिनांक 24.11.2024 को मुख्बीर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एयरपोर्ट रोड गांधी नगर भोपाल क्षेत्र मे दो व्यक्ति अवैध रूप से मादक प्रदार्थ एम डी पाउडर का विक्रय एवं सप्लाई का काम करते है अभी थोडी देर मे अयोध्या नगर भोपाल मे बलक मात्रा मे सप्लाई करने वाले है उक्त मुख्बीर की सूचना के अनुसार नारकोटिक्स सेल के उपनिरीक्षक एवं उनकी टीम द्वारा बताये स्थान पर एक ब्लेक कलर की अल्टो कार एम पी 04 एचडी 0172 दो लोगो को रोक कर जॉच की गई तो कार के डेशबोर्ड मे एक सफेद पारदर्शी प्लास्टिक की थैली जिसमे सफेद रंग का पाउडरनुमा प्रदार्थ मिला, जिसे खोलकर देखने पर बारीक दानेदार सफेद पाउडर मिला, उक्त पाउडर की जप्त कर सेम्पल लेकर जॉच हेतु भेजा गया जॉच उपरान्त पाउडर मादक प्रदार्थ एमडी पाउडर पाया गया है, उक्त सामग्री को जप्त कर पंचनामा तैयार कर कार्यवाही गई। आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 82/2024 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया, सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, तर्क एवं साक्ष्य से समहत होते हुए आरोपीगण मोहसिन खान एवं आसिफ खान को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट मे 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है।


