कटनी – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने पड़खूरी थाना विजयराघवगढ़ निवासी भूरा ऊर्फ भूरेलाल पटेल पिता मैकूलाल पटेल उम्र 50 वर्ष के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आगामी 4 माह की अवधि तक प्रतिमाह की 15 तारीख को पुलिस थाना विजयराघवगढ़ में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री तिवारी ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।
भूरा के विरूद्ध वर्ष 2001 से अब तक कुल 7 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें साथियों के साथ मिलकर गुंडागर्दी, जुआ सट्टा खेलना और शराब बेचना जैसे अपराध शामिल है। इन प्रकरणों में भूरा को अर्थदंड लगाकर दण्डित भी किया जा चुका है जबकि एक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस द्वारा भूरा के विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। परंतु, आदतन अपराधी के आचरण-व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।
भूरा द्वारा आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तिवारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदतन अपराधी के प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्रवाई करते हुए आगामी 4 माह तक पुलिस थाना विजयराघवगढ़ में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।


