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*अवैध गैस सिलेंडर के भंडारण पर हुई बड़ी कार्रवाई* *कलेक्‍टर श्री तिवारी के निर्देश पर भंडारणकर्ता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज*

by Manish Gautam Chiefeditor
April 9, 2026
in कटनी
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अब 35 दिन बाद मिलेगा सिलिंडर, गैस बुकिंग पर फिर आया नया अपडेट, जानें नई शर्तें
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कटनी (09 अप्रैल) – जिले में एलपीजी सिलेण्‍डरों के अवैध भंडारण एवं कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के कलेक्‍टर श्री आशीष तिवारी के द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में सहायक आपूर्ति अधिकारी पियूष शुक्‍ला ने माधवनगर क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग और जमाखोरी करने वाले सूरज बालानी के विरुद्ध माधवनगर थाना में एफआईआर दर्ज कराया है।एफ आई आर दर्ज कराने का आदेश कलेक्टर श्री तिवारी ने सूरज बालानी के विरुद्ध संस्थित प्रकरण में सुनवाई के बाद दिया है।जिसके पालन में सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री शुक्‍ला द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करा दिया है।

सहायक आपूर्ति अधिकारी पियूष शुक्‍ला ने बताया कि बीते 16 मार्च को खाद्य एवं राजस्व विभाग के संयुक्त जांच दल ने माधवनगर गेट के समीप स्थित सूरज बालानी के मकान में छापा मारा। जांच के दौरान मकान के अंदर से 6 सिलेंडर और मकान में ही स्थित दुकान से 16 सिलेंडर सहित कुल 22 घरेलू गैस सिलेंडर और एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा रखा पाया गया।
पूछताछ में सूरज बालानी ने बताया कि वह घरेलू सिलेंडरों का भंडारण कर उन्हें तौल कांटे से नापकर लोगों को बेचता था। जांच के दौरान 4 घरेलू सिलेण्‍डरों में सील नहीं होने के संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह सिलेंडरों की सील हटाकर नोजल की जांच करता था और लोगों को सिलेण्‍डर देता था।
अत्यधिक मात्रा में अवैध रूप से भण्डारित घरेलू गैस सिलेण्डरों के संबंध में सूरज बालानी से वैध दस्तावेजों की मांग करने पर कोई समाधानकारक उत्तर नहीं दिया और न ही कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी गैस कनेक्शन से अतिरिक्त गैस सिलेण्डरों का भण्डारण एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रदाय किसी सरकारी तेल कंपनी अथवा प्राधिकृत वितरक से अतिरिक्त किया जाना निषिद्ध है। सूरज बालानी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का बिना वैधानिक दस्तावेजों के अनाधिकृत रूप से जमाखोरी एवं वितरण कर अवैध लाभार्जन करने यह कृत्य दवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 सहपठित धारा 7 (3/7) के तहत दण्डनीय है।
इसके बाद संयुक्‍त टीम द्वारा 16 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा एक इलेक्ट्रानिक तौल कांटा जब्‍त किया गया तथा जब्‍तशुदा सिलेण्डरों को सुरक्षा की दृष्टि से अशोक गैस एजेंसी के संचालक संदीप यादव को आगामी आदेश तक के लिये सुपुर्दगी पर दिया गया था।

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