प्रदेश से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक 19 साल की लड़की ने 40 साल के पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने लड़की को उसके प्रेमी के साथ रहने की इजाजत दे दी। यह फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सुनाया है। दरअसल, 40 साल के पति ने कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। उसका आरोप था कि अनुज कुमार नाम के एक शख्स ने उसकी 19 साल की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। इस पर पुलिस ने लड़की को ढूंढकर कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट में लड़की ने बताया सबसे बड़ा सच कोर्ट में लड़की ने बताया कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। उसने कहा, “मेरे और पति के बीच 21 साल का एज गैप है। इस वजह से हमारे रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और मुझे कई बार अपमानित भी महसूस होता है।” कोर्ट ने लड़की को अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए वक्त दिया और उसकी काउंसलिंग भी कराई, लेकिन वह अपने प्रेमी के साथ जाने की बात पर अड़ी रही। लड़की के प्रेमी ने भी कोर्ट में भरोसा दिलाया कि वह उसका पूरा ख्याल रखेगा। जज ने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ जाने की दी इजाजत लड़की के बालिग होने और अपने फैसले पर टिके रहने के बाद, जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की बेंच ने उसे प्रेमी के साथ जाने की इजाजत दे दी। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगले छह महीने तक वह लड़की और उसके पार्टनर पर नजर रखेगी।


