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मध्यप्रदेश में शराब दुकानों के ई-टेंडर का 8वां चरण घोषित, 27 मार्च तक आवेदन

by Manish Gautam Chiefeditor
March 25, 2026
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मध्यप्रदेश में शराब दुकानों के ई-टेंडर का 8वां चरण घोषित, 27 मार्च तक आवेदन
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मध्यप्रदेश शासन के आबकारी आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए कम्पोजिट मदिरा दुकानों के ई-टेंडर (ई-टेंडर एवं ई-टेंडर कम ऑक्शन) की प्रक्रिया के आठवें चरण का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, अब शेष बची मदिरा दुकानों के निपटान हेतु यह प्रक्रिया 8वें चरण में पूरी की जाएगी।
📅 महत्वपूर्ण तिथियां
ऑनलाइन टेंडर फॉर्म डाउनलोड व सबमिट: 25 मार्च 2026 (शाम 4 बजे) से 27 मार्च 2026 (दोपहर 12 बजे) तक
टेंडर खोलने का समय: 27 मार्च 2026, दोपहर 12:05 बजे से
ई-ऑक्शन समय: 27 मार्च 2026, शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक
(जरूरत पड़ने पर 15-15 मिनट का समय बढ़ाया जाएगा)
⚖️ मुख्य नियम व निर्देश
ऑफसेट प्राइस, रिजर्व प्राइस से अधिकतम 15% तक कम ही मान्य होगा।
यानी आरक्षित मूल्य के 85% से कम का ऑफर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सातवें चरण में बने समूहों को यथावत रखा जाएगा, जरूरत पड़ने पर पुनर्गठन संभव।
प्रत्येक मदिरा दुकान को अलग-अलग ई-टेंडर व ई-ऑक्शन में शामिल किया जाएगा।
📊 आवंटन की प्रक्रिया
सरकार ने समूह और दुकानों के लिए ऑफर मिलने की स्थिति के आधार पर स्पष्ट नियम तय किए हैं:
यदि समूह में ऑफर नहीं लेकिन दुकानों पर ऑफर है → दुकान स्तर पर आवंटन
यदि समूह में ऑफर है लेकिन सभी दुकानों पर नहीं → समूह के आधार पर आवंटन
यदि समूह और सभी दुकानों पर ऑफर है → जिसका कुल ऑफर अधिक होगा, उसे प्राथमिकता
आंशिक दुकानों पर ऑफर होने पर → उच्चतम संयुक्त ऑफर के आधार पर आवंटन
📌 निष्कर्ष
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समयसीमा में प्रक्रिया पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Manish Gautam Chiefeditor

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