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Home मध्यप्रदेश कटनी

हल्‍का पटवारी महेन्‍द्र मिश्रा को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित

by Manish Gautam Chiefeditor
March 10, 2026
in कटनी
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हल्‍का पटवारी महेन्‍द्र मिश्रा को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित
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कटनी – नक्‍शा बटांकन एवं सीमांकन कार्य के लिये रिश्‍वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम बहोरीबंद श्री राकेश चौरसिया ने बहोरीबंद अनुभाग के अंतर्गत तहसील स्‍लीमनाबाद के ग्राम धरवारा में पदस्‍थ हल्‍का पटवारी श्री महेन्‍द्र मिश्रा को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की यह कार्यवाही तहसीलदार स्लीमनाबाद के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।

हाल ही में तहसील स्लीमनाबाद के ग्राम धरवारा में पदस्थ हल्का पटवारी श्री मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें हल्का पटवारी के द्वारा कृषक बारेलाल से नक्शा बटांकन एवं सीमांकन कार्य हेतु पैसे की मांग करते एवं पैसा प्राप्त करते दिखाया जा रहा है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद तहसीलदार स्लीमनाबाद के न्यायालय में चल रहे प्रकरणों में से ग्राम धरवारा के प्रकरणों की जांच की गई। जिसमें पाया गया कि लोक सेवा केन्द्र से आवेदक बारेलाल का आवेदन नक्शे में बटांकन हेतु प्राप्त हुआ है और उक्त प्रकरण पर न्यायालय तहसीलदार स्लीमनाबाद के द्वारा 29 जनवरी को ही आदेश पारित किया जा चुका है।

वायरल वीडियो में हल्का पटवारी श्री मिश्रा के द्वारा राशि की मांग किया जाना प्रथम दृष्टया दृष्टिगत होने के बाद हल्का पटवारी श्री मिश्रा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिसके बाद हल्‍का पटवारी श्री मिश्रा के द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधान कारक व युक्तियुक्त होना नहीं पाया गया।

हल्‍का पटवारी श्री महेन्द्र मिश्रा के द्वारा अपने पदीय दायित्वों में लापरवाही एवं घोर अनियमितत्ताः किया जाना तथा कार्य के बदले अनुचित पैसो की मांग करना म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 2 व 3 का स्पष्ट उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

इसके बाद एसडीएम बहोरीबंद श्री चौरसिया ने म.प्र. सिविल सेवा (अपील नियंत्रण एवं वर्गीकरण) नियम 1966 के नियम 9 (1) ‘क’ के अन्तर्गत हल्‍का पटवारी श्री मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय स्लीमनाबाद नियत किया गया है एवं निलंबन काल में उन्‍हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
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