• मुखपृष्ठ
  • नियम एवं शर्ते
  • गोपनीयता
  • खंडन
  • शिकायत/ सुझाव
  • हमारे बारे में
  • संपर्क
No Result
View All Result
Friday, June 5, 2026
MP NEWS CAST
NEWSLETTER
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
  • Home
  • हमारा शहर
  • प्रादेशिक ख़बरें
    • मध्यप्रदेश
      • भोपाल
      • अनुपपुर
      • दमोह
      • कटनी
      • सागर
      • उत्तरप्रदेश
        • अयोध्या
        • आगरा
        • कन्नौज
        • कौशांबी
        • चंदौली
        • चित्रकूट
        • जालौन
        • जौनपुर
      • उत्तराखण्ड
        • नैनीताल
      • गुजरात
        • अहमदाबाद
      • राजस्थान
        • भरतपुर
  • पॉलीटिक्स
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • व्यवसाय
  • स्वास्थ्य
No Result
View All Result
MP NEWS CAST
No Result
View All Result
Home वायरल न्यूज

प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025 पर लगाई रोक, तबादला-निलंबन पर भी अंतरिम स्थगन

by Manish Gautam Chiefeditor
February 23, 2026
in वायरल न्यूज
0
प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025 पर लगाई रोक, तबादला-निलंबन पर भी अंतरिम स्थगन
0
SHARES
2
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegram

मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025 के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि आगामी आदेश तक किसी भी ग्राम रोजगार सहायक का तबादला या निलंबन नहीं किया जाएगा। साथ ही, राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है।
याचिकाकर्ता ग्राम रोजगार सहायकों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गोपेश तिवारी ने बताया कि उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा जारी नई मार्गदर्शिका के अमल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह आदेश मनरेगा कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (वल्लभ भवन) तथा प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को भेजा जा रहा है, ताकि कहीं भी ग्राम रोजगार सहायकों का तबादला न किया जा सके।
अधिवक्ता तिवारी के अनुसार, राज्य सरकार ने हाल ही में एक नई मार्गदर्शिका जारी कर ग्राम रोजगार सहायकों के ट्रांसफर, टर्मिनेशन और सेवा शर्तों से जुड़ी नीति निर्धारित की थी। हालांकि, इस नीति का क्रियान्वयन अभी शुरू नहीं हुआ था। इसी बीच रोजगार सहायकों ने हाईकोर्ट में स्थानांतरण नीति और सेवा समाप्ति से संबंधित शर्तों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने मार्गदर्शिका 2025 पर रोक लगा दी।
पृष्ठभूमि में रोजगार सहायकों की भूमिका
गौरतलब है कि देश में रोजगार गारंटी योजना लागू होने के बाद ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों की मॉनिटरिंग और मजदूरों का रिकॉर्ड संधारण करने के लिए ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती की गई थी। मध्य प्रदेश में यह नियुक्तियां तत्कालीन सरकार, शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान हुई थीं। प्रदेश में लगभग 25 हजार पदों पर रोजगार सहायकों की भर्ती की गई।

प्रारंभिक चरण में रोजगार सहायकों को प्रतिमाह 9 हजार रुपये मानदेय दिया जाता था। बाद में कार्यभार और जिम्मेदारियों को देखते हुए सरकार ने दो अन्य मदों के तहत अतिरिक्त 9 हजार रुपये जोड़े, जिससे उनका मासिक मानदेय बढ़कर 18 हजार रुपये हो गया। अधिकांश रोजगार सहायकों की नियुक्ति उनके पैतृक या निवास ग्राम में ही की गई थी।
भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर ज्ञान को प्राथमिकता दी गई थी। चयन के लिए 12वीं कक्षा के प्राप्तांक और पीजीडीसीए जैसी कंप्यूटर योग्यता को आधार बनाया गया। वर्तमान में भी अधिकांश रोजगार सहायक उसी ग्राम पंचायत में कार्यरत हैं, जहां उनकी नियुक्ति हुई थी। ग्रामीण स्तर पर कई ग्राम सचिवों को कंप्यूटर संचालन का सीमित अनुभव होने के कारण पंचायतों में डिजिटल कार्यों और ऑनलाइन प्रविष्टियों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा ही निभाई जा रही है।
अदालत के इस अंतरिम आदेश से प्रदेश भर के ग्राम रोजगार सहायकों को बड़ी राहत मिली है, वहीं अब सभी की निगाहें राज्य सरकार के चार सप्ताह में पेश किए जाने वाले जवाब पर टिकी हैं।

Share this:

  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp

Like this:

Like Loading…
Manish Gautam Chiefeditor

Manish Gautam Chiefeditor

Next Post
अग्निवीर भर्ती रैली में मध्‍यप्रदेश व छत्‍तीसगढ़ के 196 महिला अभ्‍यर्थियों का हुआ फिजिकल एवं मेडिकल टेस्‍ट

अग्निवीर भर्ती रैली में मध्‍यप्रदेश व छत्‍तीसगढ़ के 196 महिला अभ्‍यर्थियों का हुआ फिजिकल एवं मेडिकल टेस्‍ट

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

No Result
View All Result
  • About Us
  • Client Portal
  • Complaints and Feedback
  • Contact
  • Home 1
  • Privacy Policy
  • Privacy Policy
  • Rules and Regulations

© 2020 MP News Cast - Director Manish Gautam.

%d