कटनी – जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने जिले के 2 आदतन अपराधियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए जिले की राजस्व सीमाओं से 3 माह कि अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है।
कलेक्टर श्री तिवारी ने इन दोनों अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की है। इंडिया होटल के पीछे कोरी मोहल्ला कुठला थाना कोतवाली निवासी 24 वर्षीय अभिषेक ऊर्फ छोटू निषाद के विरूद्ध वर्ष 2023 से अक्टूबर 2025 तक की अवधि में कोतवाली थाना में 4 प्रकरण और पुलिस थाना एनकेजे में 1 प्रकरण को मिलाकर कुल 5 प्रकरण पंजीबद्ध है। आदतन अपराधी अभिषेक के विरूद्ध गाली गलौच, हत्या करने, मारपीट कर गंभीर चोट पहुचाने, जान से मारने की धमकी देने, अवैध पैसों की वसूली और अवैध शस्त्र रखने तथा अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों को जातिगत रूप से अपमानित करने जैसे गंभीर प्रवृत्ति के अपराध प्रचलित है।
इसी प्रकार ग्राम गुड़ा थाना ढीमरखेड़ा उम्र 35 साल दीपचंद उर्फ दिप्पू लोधी के विरूद्ध वर्ष 2018 से अब तक मारपीट एवं चोरी के 5 प्रकरण दर्ज है। इनके आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगने के लिए जिला दंडाधिकारी श्री तिवारी ने दोनों आदतन अपराधियों क्रमश: अभिषेक उर्फ छोटू निषाद और दीपचंद उर्फ दिप्पू लोधी को कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 3 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया है। इन दोनों को 3 माह कि अवधि तक न्यायालय में नियत पेशी दिनांक को संबंधित पुलिस थाना को लिखित में सूचना देकर उपस्थित होने की अनुमति है।


