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Home मध्यप्रदेश कटनी

अवमानक खाद्य सामग्री बेचने वाले दो दुकान संचालकों पर लगा 35 हजार का जुर्माना

by Manish Gautam Chiefeditor
February 13, 2026
in कटनी
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गंदगीयुक्त वातावरण में भोजन एवं नाश्ता का निर्माण एवं विक्रय तथा बिना खाद्य पंजीयन के दुकान संचालन पर लगा 40 हजार का जुर्माना
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कटनी (13 फरवरी) – खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धाराओं की उल्‍लंघन और बिना खाद्य पंजीयन के दुकान का संचालन करने तथा अवमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री करने पर दो प्रतिष्‍ठानों के विरूद्ध न्‍याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्‍त जिला दंडाधिकारी श्री नीलाम्‍बर मिश्रा ने दोनों प्रतिष्‍ठानों पर 35 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।

          न्‍याय निर्णायक अधिकारी ने स्‍लीमनाबाद की ग्राम धरवारा के भरत पांडे द्वारा बिना खाद्य पंजीयन के दुकान का संचालन करते पाये जाने और एफएसएसएआई का लायसेंस व रजिस्‍ट्रेशन नहीं होने पर इसके शर्तों का उल्‍लंघन करते हुए दुकान में खाद्य सामग्री पान गुटका, नमकीन, कोल्‍ड्रिंक आदि विक्रय पाए जाने पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्‍ड लगाया है।

          इसी प्रकार जुर्माना खाद्य पदार्थ पतंजली गाय का घी का संग्रहण एवं बिक्री होना पाए जाने के कारण कटनी शहर के रफी अहमद किदवई वार्ड जाग्रति कालोनी के अरूण किराना स्‍टोर दुर्गा चौक खिरहनी से पतंजली गाय का घी का नमूना लिया गया जो अवमानक पाया गया। यह खाद्य पदार्थ मिथ्‍याछाप पाए जाने के वजह से 25 हजार रूपये के आर्थिक दण्‍ड से दण्डित किया गया है।इन संबंधित दोनों प्रतिष्‍ठानों के संचालकों को अर्थदण्‍ड की राशि निधार्रित चालान के माध्‍यम से हेड क्रमांक 0210 चिकित्‍सा एवं लोक स्‍वास्‍थ्‍य, 04 लोक स्‍वास्‍थ्‍य, 104 शुल्‍क एवं अर्थदण्‍ड आदि 0754 खाद्य एवं मिश्रण एवं औषधि नियंत्रण के अंतर्गत अर्थदण्‍ड राशि 30 दिनों के भीतर जमा करने के निर्देश दिए गए है।

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