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कलेक्‍टर श्री तिवारी का सख्‍त रूख: शासकीय कार्यो में लापरवाही बरतने पर दो पटवारी निलंबित

by Manish Gautam Chiefeditor
February 5, 2026
in कटनी
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सात उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित.
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शासकीय कार्यो में लापरवाही और वरिष्‍ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना पर कड़ी कार्यवाही करने के कलेक्‍टर श्री आशीष तिवारी द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में एसडीएम कटनी श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी ने हल्‍का छपरवाह के पटवारी श्री भान सिंह बागरी और हल्‍का कैलवारा की पटवारी श्रीमती किरण सेन को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

          उल्‍लेखनीय है कि कलेक्‍टर श्री तिवारी ने विगत दिनों समय-सीमा के लंबित पत्रों की समीक्षा के दौरान इन दोनों पटवारियों की लापरवाही कार्यप्रणाली के प्रति गहन नाराजगी जाहिर करते हुये निलंबित करने के निर्देश दिये थे।

तहसीलदार कटनी नगर के राजस्व ग्राम बिलगवां अंतर्गत भूमि खसरा नंबर 150, 156, 379 में हल्का पटवारी छपरवाह श्री बागरी द्वारा समयावधि में अभिलेख दुरूस्त नहीं किये जाने पर तहसीलदार कटनी नगर द्वारा पटवारी श्री बागरी को 12 जनवरी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। परन्तु, श्री बागरी द्वारा रिकार्ड दुरुस्त करने के संबंध में कोई समाधान कारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री बागरी का यह आचरण अनुशासनहीनता, कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही मानी गई।

          इसके बाद एसडीएम श्री चतुर्वेदी ने तहसीलदार कटनी नगर के द्वारा प्रस्‍तुत प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम छपरवाह तहसील के पटवारी श्री भानसिंह बागरी को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (2) के प्रावधनों के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में मानते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अविध में श्री बागरी का मुख्यालय तहसील कार्यालय (कानूनगो शाखा) कटनी रहेगा व नियमानुसार इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।

इसी प्रकार ग्राम कैलवारा खुर्द पटवारी हल्‍का नंबर 5 अंतर्गत भूमि खसरा नं. 90/4 रकवा 0.092 हेक्टेयर में न्यायालय के आदेश अनुसार हल्का पटवारी श्रीमती किरन सेन पटवारी हल्‍का कैलवाराखुर्द द्वारा नक्शा दुरूस्त न किये जाने के कारण तहसीलदार ने पटवारी का आचरण अनुशासनहीनता, कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही प्रदर्शित मानते हुये उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया।

इसके बाद एसडीएम श्री चतुर्वेदी द्वारा हल्‍का पटवारी श्रीमती किरन सेन का यह कृत्‍य म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (2) के प्रावधनों के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में मानते हुये पटवारी श्रीमती किरन सेन पटवारी (तत्कालीन पटवारी हल्‍का कैलवाराखुर्द वर्तमान वर्कलोड पटवारी तहसील कटनी नगर) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अविध में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बडवारा रहेगा व नियमानुसार इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।

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