कटनी। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) कटनी ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(एम)/6 के तहत दोषी ठहराते हुए ₹1000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
प्रकरण महिला थाना कटनी में अपराध क्रमांक 16/2025 के तहत दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता लगभग 8 वर्ष की नाबालिग बालिका है, जो अपने परिवार के साथ गांव में रहती थी। घटना दिनांक 19 अप्रैल 2025 को सुबह लगभग 10 बजे की है, जब पीड़िता आम के पेड़ के नीचे बिछे पत्तों के पास थी। इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
घटना के बाद पीड़िता की नानी द्वारा मामले की जानकारी महिला थाना कटनी में दी गई, जिस पर तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए गए, जिसके आधार पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय के समक्ष सशक्त साक्ष्य, दस्तावेज एवं वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत किए गए। सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों से आरोपी का अपराध पूर्णतः प्रमाणित पाए जाने पर माननीय न्यायालय ने उसे दोषसिद्ध करते हुए कठोर दंड सुनाया।
यह फैसला नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर कड़ा संदेश देने वाला माना जा रहा है और समाज में कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करता है।
— मीडिया सेल, जिला कटनी (म.प्र.)


