मध्यप्रदेश नगर पालिका(कॉलोनी विकास)नियम 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जवाब देने के निर्देश
कालापीपल(बब्लू जायसवाल)कलेक्टर न्यायालय जिला शाजापुर द्वारा धन्नालाल पिता पूरणमल नाई द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका(कॉलोनी विकास)नियम 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 16 फरवरी 2026 को दोपहर 3:00 बजे कलेक्टर न्यायालय जिला शाजापुर के कक्ष क्रमांक 63 में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।संबंधित व्यक्ति धन्नालाल पिता पूरणमल नाई सूचित किया गया हैं कि अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)शुजालपुर एवं तहसीलदार कालापीपल की रिपोर्ट के अनुसार,आपके द्वारा ग्राम पानखेडी स्थित भूमि सर्वे नंबर 313/2/3/1 रकबा 0.197 हेक्टर पर अवैध आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया जाना पाया गया है।जिसके विरुद्ध विभिन्न अनियमितताएं पाई गई हैं।जिसमें भूमि पर अनाधिकृत रूप से आवासीय कॉलोनी का निर्माण करना,भूमि का डायवर्सन(व्यपवर्तन)न कराया जाना,सक्षम प्राधिकारी से कॉलोनाइजर लाइसेंस एवं विकास अनुमति प्राप्त न करना, नगर तथा ग्राम निवेश देवास से नक्शा स्वीकृत न कराना तथा कमजोर वर्गों के लिए भूखंड आरक्षित न करना पाया गया,उक्त कृत्य मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास)नियम 2021 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।चूंकि पूर्व में जारी सूचना पत्र की तामील आपके पते पर संभव नहीं हो सकी है,इसलिये धन्नालाल पिता पूरणमल नाई को 16 फरवरी 2026 को दोपहर 3:00 बजे कलेक्टर न्यायालय जिला शाजापुर के कक्ष क्रमांक 63 में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है और आपके विरुद्ध एकतरफा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
अंत में-नगर परिषद पानखेड़ी द्वारा इन कॉलोनी कलम नम्बर 12 में दर्ज हो के बावजूद भी नगर परिषद अध्यक्ष अपनी कॉलोनी सहित सभी अवैध कॉलोनी में धड़ल्ले निर्माण कार्य किया जा चुका है,इन सभी अवैध कॉलोनी में किए गए निर्माण कार्य की वसूली अध्यक्ष से की जावेगी ?


