रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। नगर के देहात थाना के अंतर्गत कुलामढ़ी रोड पर सिग्नेचर रिसोर्ट के पीछे की जमीन का विवाद दोनों पक्षों के बीच गहराता जा रहा है।विवादित स्थल को लेकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नर्मदापुरम द्वारा 19 दिसंबर 2025 को स्थगन दिया हुआ है। उसके बावजूद तार फेंसिंग सहित अन्य कार्यों को लेकर वहां विवाद का माहौल निर्मित है।
रविवार को उस वक्त बवाल मच गया जब डायल 112 को विवाद की सूचना पहुंची। इसके बाद सिगनेचर रिसोर्ट मालिक अमन फौजदार ने देहात थाना पहुंचकर कॉलोनाइजर पप्पू भदोरिया पर गाली गलौज सहित तार फेंसिंग तोड़ने का आरोप लगाया। वही देहात टीआई आशीष पांडे ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाई और विवाद की सूचना एसडीएम कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए। अवगत हो कि विवादित जमीन में से एक सरकारी नाला भी गया हुआ है। जिसमें मंगलमय विलास कॉलोनी का ड्रेनेज का पानी भी निकलता है। इस नाले पर सिगनेचर रिसोर्ट मालिक द्वारा अतिक्रमण की शिकायत भी जनसुनवाई में हुई थी। मामले में पप्पू भदोरिया ने बताया कि आज कोई हमारा विवाद नहीं हुआ है। वही अमन फौजदार का कहना रहा कि जमीनी मामले के कारण वह काफी परेशान है। वहीं मामले को लेकर फरियादी दुर्गा भदौरिया पत्नी स्वर्गीय प्रकाश भदौरिया, निवासी गिन्नी कम्पाउंड, नर्मदापुरम ने आरोप लगाया है कि अमन फौजदार आत्मज स्वर्गीय विदेश फौजदार द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 0175/अपील/2025-26 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 19.12.2025 की अवहेलना की जा रही है।फरियादी ने बताया कि उनके और अमन फौजदार के बीच भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी नर्मदापुरम द्वारा नायब तहसीलदार ग्रामीण के प्रकरण क्रमांक 0071/37-12/2025-26 में पारित आदेश के क्रियान्वयन पर अपील के अंतिम निराकरण तक रोक लगा दी गई है। इसके बाद भी अमन फौजदार द्वारा विवादित स्थल पर लकड़ी के खंभे गाड़कर जबरन तार फेंसिंग कराई जा रही है, जबकि आदेश के अनुसार किसी भी पक्ष को मौके पर किसी प्रकार का निर्माण या संरचना कार्य नहीं करना है। फरियादी का कहना है कि इस अवैध तार फेंसिंग से मौके पर विवाद और झगड़े की स्थिति बन सकती है, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि तत्काल हस्तक्षेप कर अवैध रूप से कराई जा रही तार फेंसिंग को हटवाया जाए तथा अमन फौजदार के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रकरण से संबंधित राजस्व अभिलेखों के अनुसार, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 52 के अंतर्गत अपीलार्थी अमन फौजदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी नर्मदापुरम ने अपील के अंतिम निराकरण तक स्थगन आदेश पारित किया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर किसी भी प्रकार का विक्रय, अंतरण, बंधक, बंटवारा अथवा निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।
वहीं एक अन्य आवेदन में फरियादी ने आरोप लगाया है कि ग्राम कुलामडी रोड स्थित मुख्य नाले पर अमन जैन (फौजदार) द्वारा अतिक्रमण कर कॉलोनी के ड्रेनेज एवं वर्षा जल की निकासी को रोक दिया गया है, जिससे कॉलोनी में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने प्रशासन से नाले का सीमांकन कर उसे अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। फरियादी दुर्गा भदौरिया ने प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि न्यायालय के स्थगन आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए, अवैध रूप से कराई गई तार फेंसिंग को हटवाया जाए, अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे।


