छिन्दवाड़ा/15 जनवरी 2026/ कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन के निर्देशानुसार एसडीएम परासिया श्री शुभम कुमार यादव के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त दल द्वारा आज परासिया क्षेत्र में एक्पायर कोल्ड्रिंक विक्रय के संबंध में कार्यवाही की गई। इस दौरान पशमा इंटरप्राईजेस चांदामेटा जो कि परासिया क्षे़त्र में कोका-कोला के ऐजेंसी होल्डर है, के यहॉ भारी मात्रा में कोका-कोला ब्रांड के एक्सपायर कोल्ड्रिंक्स गोदाम में रखे पाये गये। हालांकि मालिक श्री शसप चौरसिया ने बताया कि यह सभी एक्सपायरी कोल्ड्रिंक्स कंपनी को वापस करने के लिये रखे गये हैं। टीम द्वारा सभी एक्सपायरी कोल्ड्रिंक्स की सूची तैयार की गई है एवं मालिक श्री शसप चौरसिया को 15 दिवस में कंपनी को सभी कोल्ड्रिंक्स वापस कर जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया है।
इसी गोदाम में सिवनी जिले से आये हुये 250 एमएल पानी पाउच की 185 बोरियां जिनमें 8880 पाउच मौजूद थे भी पाये गये। इन पाउचों में निर्माण तिथि अंकित नहीं पाई गई। यह पाउच मॉ एक्वा पैक्ड ड्रिंकिंग वॉटर लखनवाडा द्वारा भेजे गये थे, इन सभी 185 बोरी में मौजूद 8880 पाउचों को तोड़कर एवं फोड़कर पानी को बहाया गया एवं बोरियों व बचे हुये प्लास्टिक पाउच को नगर पालिका परासिया की गाडियों में डलवाकर फिकवाया गया। इस दौरान पानी का नमूना भी लिया गया।
इसके अलावा हल्दीराम ब्रांड की सोनपापड़ी से संबंधित शिकायत पर भी खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कार्यवाही की गई और अमोघ एजेंसी बांधा मोहल्ला परासिया शिकायती बैच नम्बर के सोनपापड़ी के 02 नमूने संग्रहित किये गये। इसी अनुक्रम में संग्रहित नमूनों को परीक्षण के लिये तत्काल भोपाल लैब भेजा गया है। इसके अलावा पशमा इंटरप्राईजेस चांदामेटा, मॉं एक्वा पैक्ड ड्रिंकिंग वॉटर लखनवाडा जिला सिवनी, अमोघ एजेंसी बांधा मोहल्ला परासिया के मालिकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में नोटिस जारी किया गया है। आगे खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा इन सभी पर कार्यवाही की जाएगी।
*संवाददाता शुभम सहारे छिंदवाड़ा*


