कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष तिवारी ने वरूण भवन के पास नई बस्ती कटनी थाना कोतवाली निवासी मयंक बालानी पिता श्यामलाल बालानी उम्र 29 वर्ष के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आगामी 3 माह की अवधि तक प्रतिमाह की 1 और 16 तारीख को पुलिस थाना कोतवाली में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री तिवारी ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है।
मयंक बालानी के विरूद्ध वर्ष 2014 से अब तक कुल 17 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। जिनमें गाली-गलौज करना, मारपीट कर चोट पहुंचाना, जान से मारने की धमकी देना, शराब पीने के लिये अवैध रूप से पैसों की मांग करना, अवैध शस्त्र कब्जे में रखकर घूमना एवं सट्टा खिलाने जैसे अपराध शामिल है। पुलिस द्वारा मयंक के विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। परंतु, आदतन अपराधी के आचरण-व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ।
मयंक द्वारा आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तिवारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदतन अपराधी के प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्रवाई करते हुए आगामी 3 माह तक पुलिस थाना कोतवाली में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।


