रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय सुश्री अंकिता नागर JMFC बरेली द्वारा आरोपी अरुण राजौरिया पिता संतोष कुमार राजौरिया, उम्र 20वर्ष निवासी बाग पिपरिया थाना बरेली को डंडे से मारपीट करने सम्बन्धी प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया I
प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना बरेलीमें इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई कि – “आज दिनांक 12/05/2023 को शाम करीब 4 बजे मैं,अपनी ससुराल ग्राम बागपिपरिया थाना बरेली अपनी पत्नी को लेने आया था ससुराल पहुँचकर मैंने अपनी पत्नी से अपने साथ गाडरबाड़ा चलने को बोला तो उसने मेरे साथ चलने से मना कर दिया ओर अपने भाई अरुण राजौरिया को फोन लगाकर घर बुला लिया ओर कहने लगी की ये यहा क्यो आए है मैं, इनके साथ ससुराल नहीं जाना चाहती हूँ । इसी बात पर से अरुण राजौरिया ने मुझे माँ बहन की गंदी-गंदी गालिया देते हुये पास मे पड़े डंडे से मेरे साथ मारपीट की जिससे मेरे सिर व बायां हाथ बायां पैर एवं दाएं हाथ की दो उंगली मे चोट आई है । अरुण बोल रहा था की अगर थाने रिपोर्ट करने गया तो जान से खत्म कर दूंगा । मैंने 100 डायल को फोन कर घटना के बारे मे बताकर बुलाया फिर 100 डायल गाड़ी ने मुझे थाने लेकर आई । रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जावे ।“
उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्र. 300/2023धारा294, 323, 506 भाग-दो भा.द.स.कायम कर अनुसन्धान उपरांत अभियोगपत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया I
प्रकरण में शासन की ओर से ADPO श्री सुनील कुमार नागा द्वारा पैरवी की गईI
मान. न्याया. द्वारा आरोपी अरुण राजौरिया को साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए धारा 325 भा.द.वि. में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रु. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया l पीड़ित को 500 रु. प्रतिकर भी स्वीकृत किया गया I
श्रीमती किरण नंदकिशोर
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0


