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Home मध्यप्रदेश कटनी

अमानक, मिथ्याछाप और मिलावटी खाद्य सामग्री के विक्रय व संग्रहण के विरूद्ध हुई कार्यवाही प्रतिष्ठान पर लगा 20 हजार का जुर्माना

by Manish Gautam Chiefeditor
January 1, 2026
in कटनी
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अमानक, मिथ्याछाप और मिलावटी खाद्य सामग्री के विक्रय व संग्रहण के विरूद्ध हुई कार्यवाही  प्रतिष्ठान पर लगा 20 हजार का जुर्माना
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कटनी जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही का सिलसिला सतत रूप से जारी है। जिसमें प्रतिष्ठानों को सील करने, लाइसेंस व पंजीयन निलंबित करने सहित दांडिक कार्यवाही निरंतर जारी की जा रही है। इसी क्रम मे न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री नीलांबर मिश्रा ने अमानक दही के विक्रय व संग्रहण के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये प्रतिष्ठान संचालक पर 20 हजार रुपये का आर्थिक दण्ड लगाया गया है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में अर्जित अनुचित लाभ एवं उल्लंघन की पुनरावृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही करते हुए श्री सांई प्रकाश सलूजा पिता स्‍व. राज सिंह सलूजा फर्म पंजाब डेयरी, विश्राम बाबा वार्ड, सुधार न्‍यास कॉलोनी को अमानक एवं मिथ्याछाप दही का संग्रहण एवं विक्रय करने पर 20 हजार रूपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है।

अनावेदक को अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से हैड क्रमांक 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04- लोक स्वास्थ्य, 104- शुल्क एवं अर्थ दंड आदि (0754) खाद्य अपमिश्रण एवं औषधि नियंत्रण के अंतर्गत लाइसेंस फीस अर्थदंड आदि के खाते में 30 दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। राशि जमा न करने की दशा में लोक धन शोध अधिनियम के तहत राशि की वसूली की जावेगी।

Manish Gautam Chiefeditor

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