गलत काम करने वाले आरोपी सौतले पिता को हुई 20 वर्ष की सजा
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि दिनांक 22/12/2025 माननीय न्यायालय श्रीमती नीलम मिश्रा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट महोदय, के द्वारा बलत्कार करने वाले आरोपी सौतले पिता को धारा 376(2)एन भादवि एवं 376(2)एफ भादवि मे दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी सौतले पिता को धारा 376(2)एन भादवि एवं 376(2)एफ भादवि 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती लक्ष्मी कसाब एवं श्री अनिल कुमार पटेल द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
दिनांक 07/04/2023 को फरियादी अपनी माता के साथ पुलिस थाना कमला नगर भोपाल मे उपस्थित होकर इस आशय से रिपोर्ट कराई है कि एक दिन पूर्व ही अपना हाथ ब्लेड से काट लिया था, अभियोक्त्री के पिता स्वयं अपने पास सुलाते थे ओर अभियोक्त्री के साथ गंदा काम करते थे उसके पापा तीन महीने से मेरे साथ कपडे उताकर स्वंय के कपडे उताकर उसके साथ रात और दिन मे कइ बार गंदा काम करते और कभी-कभी उसे इतना दर्द होता था कि खून भी निकलता था। जिससे उसे बाथरूम वाली जगह पर बहुत दर्द होता है और पापा सीना दबाते और सीने पर मुह भी लगाते है और घर से बाहर भी निकलने नही देते है कल रात को 11 बजे की बात है पापा घर पर थे और जब वह घर पर सौ रही थी तब पापा ने उसे उठाकर उसके साथ स्वंय के पूरे कपडे उताकर जबरदस्ती उसके साथ गंदा काम किया। जब गंदा करते है तो उसे बहुत दर्द होता है तो चिल्लाती है तो उसे कोई बचाने नही आता है। मैं पापा के साथ नही रहना चाहती हूँ। उक्त आशय की रिपोर्ट अभियोक्त्री ने पुलिस थाने मे लेख बद्ध कराई आई साक्ष्य के आधार पर अभियोक्त्री के पिता को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया गया।


