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Home मध्यप्रदेश कटनी

*कुठला स्थित के.जी. चौदहा वेयरहाउस सील, जांच संस्थित* *रामाकृष्‍ण वेयरहाउस पर 37 हजार रूपये का लगा जुर्माना*

by Manish Gautam Chiefeditor
December 1, 2025
in कटनी
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*कुठला स्थित के.जी. चौदहा वेयरहाउस सील, जांच संस्थित*  *रामाकृष्‍ण वेयरहाउस पर 37 हजार रूपये का लगा जुर्माना*
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*धान के अवैध परिवहन और भंडारण पर जिला प्रशासन सख्‍त*

*करीब सवा लाख रूपये के जुर्माना जमा करने सूचना पत्र हुआ जारी*

कटनी (01 दिसंबर) – समर्थन मूल्‍य पर धान खरीदी शुरू होने के साथ ही कलेक्‍टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर राजस्‍व, खाद्य एवं कृषि उपज मंडी के संयुक्‍त जांच दल द्वारा कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में सोमवार को एसडीएम कटनी के नेतृत्‍व वाले जांच दल द्वारा कुठला स्थित के.जी. चौदहा वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया और इस गोदाम में जांच दल द्वारा पूर्व में किये गये निरीक्षण के दौरान पाई गई 18 हजार 600 बोरी भंडारित धान के संबंध में अभिलेख नहीं देने पर वेयरहाउस को सील कर जांच संस्थित कर दी गई है।

जिले में किसानों के अलावा दलालों, व्‍यापारियों और बिचौलियों के द्वारा समर्थन मूल्‍य पर धान की बिक्री न हो यह सुनिश्चित कराने के लिये कलेक्‍टर श्री तिवारी के निर्देश पर संयुक्‍त जांच दल द्वारा 19 नवंबर एवं 26 नवंबर को 8 गोदामों की जांच की गई थी। जिसमें से दो गोदाम क्रमशः सांवरिया व श्रीजी वेयर हाउस में धान का भण्डारण नहीं पाया गया था।

*व्‍यापारियों से वसूला जा रहा जुर्माना*

8 में से छ: गोदामों क्रमश: रामाकृष्णा वेयरहाउस बायपास कटनी में जांच उपरांत पाई गई 3 हजार 14 क्विंटल धान में से 1662.8 क्विंटल धान का मंडी शुल्क भुगतान होना पाया गया। ज‍बकि 261.2 क्विंटल धान के लिये व्यापारी आकृति ट्रेडर्स द्वारा पेनाल्टी सहित 37 हजार 128 रूपये कृषि उपज मंडी में जमा कराये गये। भंडारित धान में से 77.76 क्विंटल धान बीज के रूप में भण्डारित होने के कारण मंडी शुल्क से छूट की श्रेणी पाई गई। इसके अतिरिक्त 1012.24 क्विंटल धान पर देय मंडी शुल्क 1 लाख 3 हजार 755 रूपये, दाण्डिक निराश्रित शुल्क 20 हजार 751 रूपये की वसूली गोदाम संचालक से किये जाने हेतु सूचना पत्र जारी कर दिया गया है।

इसी प्रकार मधुर नीलकण्ठ वेयरहाउस में कुल 3 हजार 407 बोरी धान भण्डारित पाई गई थी, इसके संचालक द्वारा दिये गये दस्तावेजों का परीक्षण करने पर रकबा अनुसार अधिकतम मात्रा तथा जमा मात्रा में काफी अंतर पाया गया। इस सम्बंध में कार्यवाही प्रचलित और प्रक्रियाधाीन है।

इसके अतिरिक्त शेष 3 गोदाम क्रमशः श्रीनिवास वेयरहाउस, गुप्ता वेयरहाउस, मधुर महादेव वेयरहाउस में जांचदल द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कार्य जारी है। जल्‍द ही कार्यवाही की जायेगी।

*भंडारित धान की निकासी 20 जनवरी तक रहेगी प्रतिबंधित*

जिले में समर्थन मूल्‍य पर धान खरीदी के मद्देनजर कलेक्‍टर श्री तिवारी ने जिले के व्‍यापारियों द्वारा क्रय कर भंडारित की गई धान की निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्‍टर श्री तिवारी द्वारा प्रतिबंध लगाने संबंधी जारी आदेश उपार्जन अवधि 20 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में धान निकासी की अनुमति संबंधित अनुविभाग के एसडीएम द्वारा लिखित में दिये जाने पर अधिकृत व्‍यक्ति की उपस्थिति में निकासी की जायेंगी। अनुमति के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थि‍ति में यह धान उपार्जन केंद्र में विक्रय हेतु नहीं लाई जाये।

आदेश में कहा गया है कि जिन्‍स की गुणवत्‍ता को यथा स्थि‍ति बनाये रखने के दृष्टिगत कीटोपचार की कार्यवाही की अनुमति संबंधित एसडीएम से की जा सकेगी। आदेश में यह भी स्‍पष्‍ट किया गया है कि गोदाम व वेयर हाउस में भंडारित जिन्‍स की सुरक्षा की जवाबदारी गोदाम व वेयर हाउस मालिक की होगी।

कलेक्‍टर श्री तिवारी ने समस्‍त गोदाम व वेयर हाउस संचालकों को भंडारित अधिसूचित कृषि उपज की जानकारी तत्‍काल अपने क्षेत्र की संबंधित कृषि उपज मंडी समिति में निर्धारित प्रारूप में प्रस्‍तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रारूप में वेयरहाउस का नाम, वेयरहाउस संचालक का नाम, स्‍थान, दिनांक, मोबाइल नंबर, जिन्‍स का नाम, व्‍यापारी या फर्म का नाम, भंडारित मात्रा, भण्‍डारण अवधि, कृषक का नाम, कृषक का मोबाइल नंबर, पता, भण्‍डारण की मात्रा और भंडारण की अवधि की जानकारी देना अनिवार्य है।

कलेक्‍टर श्री तिवारी ने सचिव, कृषि उपज मंडी समिति को गोदाम बंद किये जाने के भी निर्देश दिये हैं।

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