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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऊषा परमार ने तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अमानगंज के प्रतिवेदन पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर बीएलओ एवं शासकीय प्राथमिक शाला कुंवरपुरा के प्राथमिक शिक्षक रामदास कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्यवाही की है। म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के तहत निलंबन पश्चात बीएलओ का मुख्यालय संकुल प्राचार्य कार्यालय शासकीय उ.मा. विद्यालय नरदहा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित को जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि मतदान केन्द्र क्रमांक 59/10 के बीएलओ रामदास कुशवाहा को गत 4 नवम्बर से मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण से संबंधित 476 फॉर्म दिए गए थे, लेकिन बीएलओ द्वारा मात्र 81 मतदाताओं को गणना पत्रक का वितरण कर मात्र 17 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बीएलओ द्वारा अशिष्ट व्यवहार भी किया जा रहा था। यह कृत्य शासकीय लोकसेवक के आचरण के प्रतिकूल होने के साथ निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने की श्रेणी में भी शामिल है।


