कटनी (7 नवंबर)। जनपद पंचायत बहोरीबंद की 10 ग्राम पंचायतों द्वारा मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियमों का पालन किए बिना सोलर लाइट खरीदी करने के मामले में जिला पंचायत की सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य शासन की जीरो टॉलरेंस नीति को ध्यान में रखते हुए वित्तीय अनियमितताओं पर की जा रही कार्यवाहियों को लेकर सुश्री कौर लगातार सजग और गंभीर हैं।
📌 10 ग्राम पंचायतों की हुई सुनवाई
विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत की सीईओ सुश्री कौर ने निम्न ग्राम पंचायतों के तत्कालीन सरपंचों एवं सचिवों की सुनवाई की—
- पटना: 8 सोलर लाइट — ₹2,64,000
- मसंधा: 3 लाइट — ₹99,000
- पहरुआ: 6 लाइट — ₹2,10,000
- पोड़ी: 3 लाइट — ₹99,000
- बुधनवारा: 11 लाइट — ₹3,63,000
- बचैया: 7 लाइट — ₹2,26,000
- नीमखेड़ा: 8 लाइट — ₹2,80,000
- सोमाकला: 5 लाइट — ₹1,65,000
- राखी: 4 लाइट — ₹1,34,000
- निवास: 12 लाइट — ₹3,96,000
कुल राशि: ₹22,36,000
इन ग्राम पंचायतों द्वारा नियम विरुद्ध खरीदी किए जाने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु पंचायतों का पक्ष सुना गया।
📌 समाधान कारक जवाब न मिलने पर होगी वसूली
सीईओ सुश्री कौर ने बताया कि प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक नहीं पाए गए, इसलिए इन ग्राम पंचायतों से 22 लाख 36 हजार रुपये की वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
📌 सभी सचिव हुए उपस्थित
सुनवाई के दौरान समस्त संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिव उपस्थित रहे। सुश्री कौर ने सभी के पक्ष को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना।
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मनीष गौतम — 9993205230


